
Jan Aadhar Card में परिवार के मुखिया या सदस्य के नाम, जन्मतिथि, परिवार की श्रेणी में अब एक से अधिक बार संशोधन हो सकेगा। कलक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 के नियम 38 के अनुसार अब तक परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि आदि को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता था। साथ ही जन आधार पोर्टल में निवासी के श्रेणी, जाति को भी एक बार ही परिवर्तित करने का प्रावधान किया हुआ है। अब अध्यक्ष जन-आधार प्राधिकरण एवं मुख्य सचिव ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें बताया कि कि कतिपय प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि इन सूचनाओं में वांछित संशोधन के दौरान ई-मित्र की गलती के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रथम बार में किए गए संशोधन भी त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं।
ऐसे प्रकरणों के कारण आमजन को जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण में परेशानियां आ रही हैं। इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए इस नियम में संशोधन अपेक्षित है। जब तक नियमों में यह संशोधन प्रक्रियाधीन हैं, ऐसे प्रकरणों के समाधान के लिए ये प्रक्रिया अपनाने के लिए किसी भी निवासी के नाम, जन्मतिथि और परिवार की श्रेणी, जाति में एक से अधिक बार परिवर्तन के लिए जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी को अपीलांट अधिकारी नियुक्त किया है।
ऐसे करवा सकेंगे संशोधन:
कलक्टर ने संशोधन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त संशोधन क लिए प्रार्थी व्यक्तिगत रूप से जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी दस्तावेजों की गहन जांच के पश्चात यह निर्णय लेंगे कि आवेदक की ओर से संशोधन के लिए की गई अपील स्वीकार्य है अथवा नहीं।
कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी की ओर से स्वयं के एसएसओ आइडी से जन आधार पोर्टल पर जांच किए हुए अद्यतन फॉर्म तथा वांछित दस्तावेज दोनों अपलोड करके यह घोषणा करेंगे कि यह संशोधन उनके की ओर से वांछित दस्तावेजों की जांच के उपरान्त स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के समक्ष अपील के माध्यम जन्मतिथि, जेंडर और परिवार की श्रेणी, जाति में अद्यतन की ये प्रक्रिया पूर्णत: नि:शुल्क होगी।
परिवर्तन की आवश्यकता हो उसे क्या लाना होगा:
कलक्टर ने बताया कि जिस आवेदक को अपने नाम, जन्मतिथि, जेंडर और परिवार की श्रेणी, जाति में एक से अधिक बार परिवर्तन की आवश्यकता हो, उसे अद्यतन संबंधी आवेदन पत्र के साथ आवेदक को जन्म तिथि व आयु के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान कार्ड, पैन कार्ड साथ लाना होगा। इसी तरह नाम के सत्यापन के लिए फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक आदि दिखाने होंगे। जेंडर में संशोधन के लिए स्वघोषणा के माध्यम से तथा परिवार की श्रेणी, जाति के लिए स्वयं का जाति प्रमाण पत्र या परिवार में माता -पिता या भाई-बहन में से किसी भी एक का लाना होगा।
Published on:
03 Aug 2022 11:52 am
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