
नागौर. प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों को अब ई-केवाईसी करवानी होगी। जो उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाला गेहूं नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के विशिष्ट शासन सचिव एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त राजेन्द्र विजय ने गत 22 मई को प्रदेश के सभी जिला रसद अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए, लेकिन पिछले 20 दिन में नागौर व डीडवाना-कुचामन जिलों में 38 प्रतिशत लाभार्थियों ने ही ई-केवाईसी करवाई है।
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 19 मार्च 2024 को पारित निर्णय के संबंध में समस्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जाकर 16 जुलाई 2024 से पूर्व राज्य के मुख्य सचिव की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाने के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को प्रदत्त पोस मशीन में आवश्यक प्रावधान विकसित किए जा चुके हैं। इसलिए प्रदेश के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से समस्त खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी शत- प्रतिशत व्यक्तिश: ध्यान दिया जाकर करवाया जाना सुनिश्चित करवाएं।
नागौर में 8.93 लाख ने ही करवाई ई-केवाईसी
जिला रसद अधिकारी देवाराम सारण ने बताया कि जिले में कुल 23 लाख, 26 हजार, 817 यूनिट खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें से 11 जून तक 38.40 फीसदी यानी 8 लाख, 93 हजार, 602 यूनिट ने ही ई-केवाईसी करवाई है। सारण ने बताया कि एक परिवार में जितने लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं, उन सभी को उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से ई-केवाईसी करवानी होगी।
फर्जीवाड़ा रोकने का प्रयास
दरअसल, सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में फर्जीवाडा रोकने को लेकर गैस सिलेंडर व जन आधार के बाद अब राशन कार्ड की ई-केवाईसी भी राशन कार्ड धारकों को करवाना अनिवार्य किया है। केवाईसी नहीं करवाई जाने पर राशन भी बंद हो जाएगा। गौरतलब है कि गैस उपभोक्ताओं को भी 30 जून तक ई-केवाईसी करवानी अनिवार्य है, जबकि अब तक 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही ई-केवाईसी नहीं करवाई है।
Published on:
14 Jun 2024 11:20 am
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