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Rajasthan: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब प्रदेशभर में चलेगा रास्ता खोलो अभियान, होंगे ये बड़े फायदे

Raasta Kholo Abhiyan: राजस्थान के नागौर जिले में करीब चार साल पहले चलाए गए ‘रास्ता खोलो अभियान’ को अब प्रदेशभर में चलाया जाएगा।

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CM-Bhajanlal-Sharma

Raasta Kholo Abhiyan: राजस्थान के नागौर जिले में करीब चार साल पहले चलाए गए ‘रास्ता खोलो अभियान’ को अब प्रदेशभर में चलाया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने परिपत्र जारी करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि नागौर के तत्कालीन जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने वर्ष 2021 में रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत करते हुए गांवों में वर्षों से बंद पड़े रास्तों को न केवल खुलवाया, बल्कि उन पर नरेगा के तहत ग्रेवल सड़कें भी बनवाई, जिसके चलते जिले के हजारों किसानों एवं ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली।

नागौर में मिली सफलता के बाद उन्होंने अलवर कलक्टर रहते हुए अलवर तथा अब जयपुर जिले में रास्ता खोलो अभियान चलाया, जिसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए राज्य सरकार ने अभियान को एक महीने तक पूरे प्रदेश में चलाने का निर्णय लेते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। नागौर में जब अभियान चलाया गया था, उस समय रास्ता खुलवाने की कार्रवाई प्रत्येक शुक्रवार को होती थी, लेकिन अब यह कार्रवाई प्रत्येक बुधवार को होगी।

राजस्व विभाग ने जारी किए ये आदेश

राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीना ने राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र में बताया गया कि रास्ते संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर जारी निर्देशों के बावजूद राज्य के जिलों में भ्रमण और विभिन्न स्तर पर जनसुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर बडी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। रास्तों पर किए गए अतिक्रमण से रास्तों के उपभोग में परेशानी होती है।

इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में लडाई-झगड़े होते रहते हैं। जिससे ग्रामीणों का आपस में सामंजस्य नहीं रहता है तथा ग्राम के सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न होती है। परिपत्र में पूर्व में कुछ जिलों में चलाए गए ‘रास्ता खोलो अभियान’ का हवाला देते हुए बताया कि उक्त अभियान से आमजन को काफी राहत मिली है एवं एक सकारात्मक माहौल भी बना है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से रास्ते सम्बंधी समस्याओं के निराकरण एवं आमजन को राहत देने के लिए ‘रास्ता खोलो अभियान’ चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। रास्तों का अतिक्रमण हटाए जाने के लिए ‘रास्ता खोलो अभियान’ एक माह के लिए चलाया जाएगा।

‘रास्ता खोलो अभियान’ के तहत होंगे ये कार्य

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 25 के तहत रास्ता खुलवाना। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत दिए गए रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना। मुख्य ग्राम, बाडिया, ढाणियां व मजरा को जोड़ने वाले रास्तों का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन। कदीमी रास्तों का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन। राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रास्ते, जो मौके पर बन्द हैं, उन्हें खुलवाना। नरेगा में निर्मित रास्तों का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन। कृषि भूमियों पर आवागमन के लिए सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन।

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रास्तों की होगी वीडियोग्राफी

अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें ‘रास्ता खोलो अभियान’ के लिए जिला एक नोडल अधिकारी व एक सहायक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर के पद के समकक्ष होगा। अभियान के क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक उपखण्ड में एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। बंद रास्तों को समझाइश एवं आपसी सहमति से खोले जाने का प्रयास किया जाएगा।

अभियान के दौरान खुलवाए गए रास्तों की वीडियोगाफी- फोटोग्राफी करवाई जाएगी। उपखंड अधिकारी सप्ताह में कम से कम 10 रास्तों की समस्या का समाधान करेंगे। रास्ता खोलो अभियान की जिलेवार प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में प्रत्येक सोमवार को राजस्व मण्डल को प्रेषित की जाएगी।

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