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बड़ी खबरः आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगा ओवरटाइम, कोर्ट का अहम फैसला

न्यायालय ने दिए आदेश, नगरपालिका को ओवरटाइम सहित न्यूनतम वेतन का 30 दिन में भुगतान करने को कहा

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न्यायालय ने दिए आदेश

नागदा. आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है. नगरपालिका नागदा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान के साथ ओवरटाइम भी मिलेगा. श्रम न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. न्यायालय ने नगरपालिका नागदा में आधा दर्जन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान के साथ ओवरटाइम के भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस निर्णय से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने खुशी जताई है.

जानकारी के अनुसार 88 सफाई कर्मियों से मेसर्स यूनिक वेस्ट मैंनेजमेंट एंड कंसलटेंसी उज्जैन द्वारा अप्रैल 2022 तक लगातार 355 दिनों तक काम लिया गया। श्रमिकों को 25 हजार से 28 हजार 500 रुपए तक का भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार प्रत्येक कर्मचारी को 1 लाख 27 हजार 792 रुपए का भुगतान होना था।

इसको लेकर सहायक श्रमायुक्त के न्यायालय में वाद दायर किया गया। सहायक श्रमायुक्त नेे सुनवाई के दौरान नगरपालिका सीएमओ को नियोजक माना। श्रम न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में आदेश जारी किएं. न्यायालय ने नगरपालिका नागदा में आधा दर्जन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान के साथ ओवरटाइम के भुगतान करने का आदेश दिया।

नगरीय निकाय कर्मचारी महासंघ उज्जैन के महामंत्री भवानीसिंह शेखावत एवं सुरेश रघुवंशी ने संयुक्त रूप से बताया कि न्यायालय ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 20 अंतर्गत कर्मचारी दशरथ नागु को 1 लाख 750 रुपए, अनिल अर्जुन को 1 लाख 750 रुपए, राज कैलाश बलोदिया को 98 हजार 956, मोनू जगदीश गावरी, अभिषेक निलेश व आजाद मांगीलाल को अलग-अलग 96 हजार 246 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। प्रत्येक जनसेवक या सफाई कर्मचारी को 29 हजार 752 रुपए ओवरटाइम का भुगतान करने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश के अनुसार 30 दिवस की समय अवधि में यह भुगतान करना होगा.