19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एमपी के इस जिले में श्रमिकों को मिलेगा 11 महीने का ‘एरियर’, वेतन भी बढ़ा

MP News: आउटसोर्स कर्मचारी संघ के जिला प्रभारी जितेंद्र जायसवाल ने बताया कि 26 दिन के मान से प्रतिदिन 85.56 (86) प्रति दिन की दैनिक बढ़ोतरी की गई।

less than 1 minute read
Google source verification
Jabalpur High Court issues notice to government on arrears in MP

Jabalpur High Court issues notice to government on arrears in MP

MP News: श्रमिकों दैनिक वेतनभोगी एवं श्रमिकों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अनुसूचित विनियोजित में न्यूनतम वेतन की दरें जिसमें 67 अनुसूचित विनियोजित में मासिक व दैनिक वेतन की दरें भी शामिल है, में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है।

आउटसोर्स कर्मचारी संघ के जिला प्रभारी जितेंद्र जायसवाल ने बताया कि 26 दिन के मान से प्रतिदिन 85.56 (86) प्रति दिन की दैनिक बढ़ोतरी की गई।

होगा एरियर का भुगतान

महीने में 2225 रुपया श्रमिकों को बढ़ोतरी के रूप में मिलेगा। एरियर का भुगतान 1 अप्रेल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का किया जाना है। मई 2024 में 13 रुपए का भुगतान श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर से महंगाई भत्ते के नाम से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। न्यूनतम मजदूरी दर अप्रेल 2014 के बाद अप्रेल 2024 में लागू किया गया।

मामला हाइकोर्ट में न्यूनतम मजदूरी 86 रुपए का चल रहा था, इसलिए न्यूनतम वेतन मजदूरी दर 86 रुपए के हिसाब से औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों दैनिक वेतनभोगी एवं श्रमिकों कर्मचारियों के लिए दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण प्रदेश के लिए अनुसूची के अनुसार निर्धारित करता है।