
दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रो तक लाने मिलेगी ये सुविधा
नारायणपुर . जिले में विधानसभा निर्वाचन की तैयारी तेज कर दी है। मंगलवार की बैठक में कलक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि आचार संहिता के दौरान हितग्राही मूलक योजनाओं का फायदा किसी भी हितग्राही को न दें। जो अधिकारी-कर्मचारी किसी दल या उम्मीदवार से प्रतिबद्ध है या जुड़े हैं उससे बचे। सरकारी निविदा आचार संहिता से पहले जारी हुई है उनके खोलने या वर्क ऑडर की कार्रवाई न करें।
इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट दिखाकर वोट डालना होगा
वर्मा ने कहा कि अधिकारी कोई ऐसा सरकारी काम न करें जो आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता हो। उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रम जारी रखें। ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। कलक्टर ने कहा कि जिन अधिकारी-कर्मचारी की ड्यूटी मतदान केन्द्र लगी है उन्हेंं इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट दिखाकर वोट डालना होगा, इसके अतिरिक्त ऐसे गैर सरकारी मतदाता जिनकी ड्यूटी मतदान केन्द्र के बाहर लगी है जैस टैक्सी, बस वाहन चालक या अन्य लोग उन्हें पोस्टल वेलट के माध्यम से अपना मतदान करने की पात्रता होगी।
मतदान केन्द्र पर मतदान करने लाया जा सकता हैं
बैठक में टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाओं के साथ ही दिव्यागों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जहां दिव्यांग मतदाता अधिक हो वहां एक से अधिक व्हील चेयर उपलब्ध रहें यह सुनिश्चित कर लिया जाये। जो मतदाता बिना व्हील चेयर के मतदान केन्द्र पर नहीं आ सकता उसे घर जाकर व्हील चेयर पर या अन्य साधन से बीएलओ या घर वालों की मदद से मतदान केन्द्र पर मतदान करने लाया जा सकता हैं।
कोई मतदाता मतदान करने से न छूट
निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि कोई मतदाता मतदान करने से न छूटे। नगर पालिका, जनपद पंचायतों के सीईओं को निर्देशित किया कि आचार संहिता लगने के बाद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रचार-प्रसार सबंधी होर्डिंग्स, बैनर या अन्य सामग्री निकाली या हटाई जा रही है उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी स्टायलो मण्डावी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोक चौबे, उपजिला निर्वाचन अधिकारी गौरीशंकर नाग, एसडीएम भूपेन्द्र साहू सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
Published on:
10 Oct 2018 03:14 pm
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