
नर्मदापुरम. जमीनों के दामों को लेकर नई गाइडलाइन के लिए उप जिला मूल्यांकन समिति ने प्रस्ताव बनाकर जिला मूल्याकंन समिति को भेज दिया है। प्रस्ताव
जानकारी के मुताबिक जिला पंजीयक कार्यालय ने नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 के डोंगरी और वार्ड 23 के फेफरताल में सर्वाधिक कॉलोनियों का विकास होने के कारण यहां की जमीनों, मकान, प्लॉट के दाम में लगभग 20 प्रतिशत बढ़ाने की सहमति दी है। वार्ड 25 से 33 तक के मूल्याकंन में पाया गया है कि इस इलाके से साल भर में चंद दस्तावेज ही जिला पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध हुए हैं। इसलिए यहां जमीनों के दामों में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव दिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में समान्य रहेंगे जमीन के दाम
मुख्यालय से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमीनों के दामों में बदलाव नहीं किया जाएगा। पंजीयक कार्यालय के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में कॉलोनियां नहीं बनाई गई हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को विकसित नहीं कहा जा सकता है।
10 लाख का प्लॉट 12 में, स्टांप डियू्टी भी बढ़ेगी
वार्ड 14 के डोंगरी और वार्ड 23 के फेफरताल इलाके में प्लॉट लेने वालों को रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क भी अधिक देना होगा। जैसे अगर किसी को 10 लाख का प्लॉट लेना है तो नई गाइडलाइन के हिसाब से प्लॉट 12 लाख रुपए में मिलेगा। पहले इस प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में 1 लाख 25 हजार रुपए का खर्च आता था। नई गाइडलाइन के हिसाब से 1 लाख 50 हजार रुपए देने होंगे।
इनका कहना है
डोंगरी और फेफरताल में जमीनों के दामों में लगभग बीस प्रतिशत की बृद्धि होगी। वार्ड 25 से 33 तक दाम सामान्य रहेंगे। नई गाइड लाइन का प्रस्ताव जिला मूल्याकंन समिति को भेज दिया गया है। एक अप्रैल से गाइड लाइन लागू कर दी जाएगी।
— राम चौरे, डिप्टी रजिस्टार जिला पंजीयक कार्यालय
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि उप जिला मूल्यांकन समिति गाइड लाइन को लेकर अपने प्रस्ताव जिला मूलांकन समिति को देती है। इसके बाद एक जनप्रतिनिधि को जिला मूल्यांकन समिति के लिए नामांकित किया जाता है। इसके बाद जनप्रतिनिधि के माध्यम से दावे अपत्तियां बुलाई जाती है। यह प्रस्ताव हम प्रदेश मुख्यरलय को भेज देते हैं। इसके बाद गाइड लाइन लागू की जाती है।
Published on:
20 Feb 2023 09:49 pm
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