
लाड़ली बहना के लिए आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, केवल 4 बातों का रखें ध्यान
नर्मदापुरम. लाड़ली बहना योजना के तहत आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी, इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ चार बातों का ध्यान रखें, ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना 5 मार्च को लांच कर दी है। 25 मार्च से 30 अप्रैल तक यानी कुल 35 दिनों तक आवेदन भरे जायेंगे।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए अब मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए खुद का आधार लिंक बैंक खाता और ईकेवॉयसी समग्री आईडी की जरूरत होगी। योजना 5 मार्च से शुरू होगी। आवेदन भरने की शुरुआत 25 मार्च से होगी। पहले आवेदन की तारीख 15 मार्च तय थी। जिसे दस दिन बढ़ा दिया गया है।
योजना का लाभ लेने इन 4 बातों का रखें ध्यान...
1 व्यक्तिगत बैंक खाता (किसी भी बैंक में महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना अनिवार्य है।)
2 बैंक खाता आधार से लिंक (बैंक खाता आधार से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना अनिवार्य है।)
3 स्वयं का समग्र आईडी (समग्र पोर्टल द्वारा जारी सदस्य का समग्र आईडी होना अनिवार्य है।)
4 समग्र ईकेवॉयसी (समग्र आईडी ईकेवॉयसी द्वारा आधार से लिंक होना अनिवार्य है।)
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 का शुभारंभ खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया। इस योजना के तहत लाखों बहनों को हर माह 1000-1000 रुपए मिलेंगे, इस योजना के तहत पहली किश्त 10 जून को खाते में आएंगी। सीएम ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। गांव-गांव में इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे, शहरों में वार्ड और मोहल्लों में शिविर लगाकर फार्म जमा किए जाएंगे, उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के तहत तब तक फार्म लिए जाएंगे, जब तक की सभी बहनों के फार्म नहीं भरा जाएं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर तारीख बढ़ा देंगे, क्योंकि सरकार भी अपनी ही है।
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योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के बैंक खाते में लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने 1 हजार रुपए दिए जाएंगे।
लाड़ली बहना योजना में अब मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ स्वयं का आधार लिंक बैंक खाता और समग्र आईडी की जरूरत होगी।
-ललित डेहरिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग नर्मदापुरम
Updated on:
09 Mar 2023 12:12 pm
Published on:
04 Mar 2023 04:36 pm
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