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नर्मदापुरम में गैंग रेप और हत्या पर बड़ा फैसला, कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई कठोर सजा

Narmadapuram- केस में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार ने इस कृत्य को क्रूरतम कहा

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Three convicted for gang rape and murder in Narmadapuram

Three convicted for gang rape and murder in Narmadapuram

Narmadapuram- एमपी के नर्मदापुरम में ​इंसानियत को शर्मसार करने वाले एक मामले में कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया। गैंग रेप और हत्या के इस मामले में तीन दोषियों को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई। जिले के पिपरिया में यह हृदयविदारक वारदात हुई थी। यहां एक महिला के साथ पहले गैंग रेप किया गया और फिर पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी गई थी। तीन बदमाशों ने शराब पीकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। केस में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार ने इस कृत्य को क्रूरतम कहा।

पंजाब के पटियाला के रहने वाले जगमेल उर्फ जिगमेर उर्फ रिंकू सिंह जाट (38), हरदीप सिंह उर्फ गांधी रविदास सिंह (27), दर्शन सिंह उर्फ दर्शी जाट (40) हार्वेस्टर चलाने के लिए पिपरिया आए थे। 23 जून 2023 को तीनों ने शराब पी और खेत में एक आदिवासी महिला के साथ रेप किया। युवती ने पति को शिकायत करने की बात कही तो तीनों ने मिलकर उसे मार डाला।

अपर लोक अभियोजक सतेंद्र पटेल ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए गए। 50 से ज्यादा दस्तावेजों को प्रमाणित कराया गया। अनेक चश्मदीदों के बयान भी हुए। कोर्ट ने इन सबको ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया।

अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश

विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने तीनों आरोपियों को हत्या और गैंगरेप का दोषी करार दिया। उन्होंने 376D के अंतर्गत दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया। अपने फैसले में साफ कहा ​कि तीनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।