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इस जिले में अब 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू

जिले में कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बचाव और जनसामान्य के स्वास्थ्य हित में क्राईसिस मैनेजमेंट के सदस्यों की बैठक के बाद नये आदेश जारी

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नरसिंहपुर. कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड- 19 प्रकरणों की संख्या में बढ़ोत्तरी को देखते हुए कोविड- 19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों के अनुसार जिले में कोरोना की महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए भारतीय दंप्रसं 1973 की धारा 144 के तहत 8 मई तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। अब नए आदेश में कोरोना कर्फ्यू को 17 मई 2021 की प्रात: 6 बजे तक के लिये बढ़ा दिया गया है।

जिले में कोरोना महामारी का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके बचाव एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य हित में क्राईसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से विचार विमर्श के बाद जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश को आगे बढ़ाते हुये कोरोना कर्फ्यू 17 मई 2021 को प्रात: 6 बजे तक लागू करने का नवीन आदेश जारी किया है।

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जारी आदेश के अनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठान जिम, स्वीमिंग पूल, स्पा, मैरिज गार्डन, सिनेमाघर शॉपिंग माल पूर्णत: बंद रहेंगे। नर्मदा एवं अन्य नदियों के तटों में सामूहिक स्नान एवं सार्वजनिक कार्यक्रम वर्जित रहेंगें। अंतिम या शव यात्रा में सिर्फ 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू से छूट प्राप्त सभी दुकान-कार्यालयों में साबुन-हैंडवास से हाथ धोने एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था रखी जावेगी एवं क्रय- विक्रय-माल सप्लाई के समय सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

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आकस्मिक सेवाओं में लगे हुए सभी चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों में एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी, किन्तु मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में छूट रहेगी। जिले में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैं, वे 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायेंगे। अत्यावश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर राज्य शासन के शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं।

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आईटी कम्पनियों, बीपीओ-मोबाइल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे। जो 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वे वर्क फ्राम होम करेंगे। ऑटो, ई- रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। सामाजिक- राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा।

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