6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विधायक पुत्र को कोर्ट उठने तक की सजा और एक हजार रुपए का अर्थदंड

कोर्ट ने भादसं की धारा 323 में दोष सिद्ध पाये जाने पर यह सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मोनू के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के कई अपराध पंजीबद्ध हैं।

less than 1 minute read
Google source verification
monu_patel_1.jpg

monu patel son fo mla jalam singh patel

नरसिंहपुर. मारपीट के एक प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी की कोर्ट ने नरसिंहपुर से भाजपा विधायक जालम सिंह के पुत्र एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मणिनागेंद सिंह उर्फ मोनू को कोर्ट उठने तक की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने भादसं की धारा 323 में दोष सिद्ध पाये जाने पर यह सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मोनू के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के कई अपराध पंजीबद्ध हैं। जिला मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ सोनाली तिवारी ने बताया है कि अभियोजन के अनुसार 19 अप्रेल 2011 को अभियोगी तोड़लसिंह अपने निजी कार्य से अपने भतीजे मुकेश पटैल के साथ अपनी मोटरसाइकिल से तहसील कार्यालय गोटेगांव जा रहा था। जैसे ही ये लोग सराफा बाजार बजरंग बली मढिय़ा के पास पहुंचे तभी अभियुक्त मोनू पटैल ने अपनी चार पहिया वाहन टाटा सफारी तोड़लसिंह से सटा कर निकाली। जिस पर तोड़ल ने मोनू से कहा कि गाड़ी ठीक से क्यों नहीं चलाते, इसी बात पर से अभियुक्त मोनू पटैल ने तोड़ल सिंह के गाल में दोनों तरफ व कान के ऊपर चांटों से मारपीट की। तोड़लसिंह ने घटना की रिपोर्ट थाना गोटेगांव में दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने अभियुक्त मोनू पटेल के विरुद्ध थाना गोटेगांव के इस्तगासा क्रमांक 02/11 पर भादसं की धारा 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया। पुलिस ने अभियोग पत्र 12 अगस्त 2011 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ संगीता दुबे ने की। कोर्ट ने भादसं की धारा 323 में दोष सिद्ध पाये जाने पर यह सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मोनू के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के कई अपराध पंजीबद्ध हैं।