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Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के कैमैक स्ट्रीट कार्यालय की छठी-सातवीं मंजिल खाली करने का आदेश, फायर सेफ्टी में मिलीं गंभीर खामियां

Abhishek Banerjee Office Notice: अभिषेक बनर्जी के कैमैक स्ट्रीट स्थित कार्यालय की छठी और सातवीं मंजिल खाली करने का आदेश दिया गया है। फायर विभाग को एक्सपायर सर्टिफिकेट, खराब अलार्म और बाधित निकासी मार्ग मिले।
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भारत

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Anurag Animesh

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Updated: 4 Sep 2026, 5:15 PM IST

Abhishek Banerjee

अभिषेक बनर्जी(फोटो-IANS)

TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के कैमैक स्ट्रीट स्थित कार्यालय परिसर की छठी और सातवीं मंजिल को तत्काल खाली करने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम बंगाल अग्निशमन और आपातकालीन सेवा निदेशालय के जांच में इमारत में अग्निशमन सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। फायर विभाग के मुताबिक, 9, अबनिंद्रनाथ टैगोर सरणी (कैमैक स्ट्रीट) स्थित इमारत का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2023 को ही समाप्त हो गया था। इसके बाद इसको रिन्यू नहीं कराया गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कई अन्य कमियां भी पाई गईं।

फायर अलार्म सिस्टम भी नहीं कर रहा था काम

अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में और भी कई कमियां पाई गई। फायर विभाग की जांच में पाया गया कि इमारत में लगा फायर अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहा था। आग लगने की स्थिति में शुरुआती चेतावनी देने के लिए यह व्यवस्था बेहद अहम मानी जाती है। इसके अलावा अधिकारियों को आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता भी नहीं मिली। विभाग ने इन कमियों को गंभीर अग्नि सुरक्षा उल्लंघन के तौर पर माना है।

निकासी मार्गों में भी मिली रुकावट

निरीक्षण के दौरान इमारत के कुछ निकासी मार्ग भी बाधित पाए गए। ऐसे में आग या किसी अन्य आपात स्थिति में वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में परेशानी हो सकती है। फायर विभाग ने कहा कि सुरक्षा इंतजामों का उचित तरीके से रखरखाव नहीं होने की वजह से इमारत में मौजूद लोगों की जान और संपत्ति के लिए तत्काल खतरा पैदा हो सकता है।

जब तक सर्टिफिकेट नहीं, तब तक इस्तेमाल पर रोक

इन्हीं सुरक्षा खामियों को देखते हुए विभाग ने छठी और सातवीं मंजिल को तत्काल खाली कराने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, इन मंजिलों का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक जरूरी अग्नि सुरक्षा उपायों को पूरा नहीं कर लिया जाता। साथ ही, कैंपस के दोबारा इस्तेमाल के लिए वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल करना भी जरूरी होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होने के बाद ही इन मंजिलों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी।

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