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ECI का बड़ा एक्शन: बिहार में 37 लाख वोटरों पर लटकी तलवार, जानिए कैसे चेक करें नाम

Bihar Elections: चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक कुल 7 करोड़ 89 लाख 69 हजार 844 मतदाताओं में से 7 करोड़ 48 लाख 59 हजार 631 मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है।

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बिहार में 37 लाख वोटरों की सूची से नाम कटने की तैयारी (प्रतीकात्मक फोटो)

Election Commission: बिहार में मतदाता सत्यापन प्रक्रिया (SIR) अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक, करीब 37 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले हैं, जिसके चलते इनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। SIR प्रक्रिया के पूरा होने के बाद बिहार में मतदाता सूची अधिक स्वच्छ और सटीक होगी, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव और अन्य चुनावों में पारदर्शिता बनी रहेगी।

35 लाख से बढ़कर 37 लाख तक पहुंची संख्या

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में यह संख्या 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 37 लाख तक पहुंच गई है। इनमें से कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, कुछ अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि कुछ मतदाता एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत पाए गए हैं। BLA (Booth Level Agents) द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद भी यदि यह जानकारी सही पाई जाती है, तो ऐसे मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।

अब तक 94.68 फीसदी मतदाताओं का सत्यापन

चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक कुल 7 करोड़ 89 लाख 69 हजार 844 मतदाताओं में से 7 करोड़ 48 लाख 59 हजार 631 मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। यानी 94.68 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा किया जा चुका है।

90 फीसदी से ज्यादा फॉर्म जमा

आयोग के मुताबिक, अभी तक 90.12 प्रतिशत फॉर्म भरे जा चुके हैं, वहीं 4.67 प्रतिशत मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग 5.2 प्रतिशत गणना फॉर्म अब भी जमा होने बाकी हैं। जिन मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो पाया है, उनके लिए फॉर्म जमा कराने का काम जारी है।

डिजिटल माध्यम से 6.85 करोड़ फॉर्म प्राप्त

SIR प्रक्रिया में डिजिटल माध्यम की अहम भूमिका रही है। आयोग ने बताया कि अब तक 6.85 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटल माध्यम से प्राप्त हुए, जो कुल सत्यापन फॉर्म का 87 प्रतिशत हिस्सा है।

1 अगस्त को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद एक महीने का समय दिया जाएगा, ताकि जिन मतदाताओं के नाम या पते में सुधार की आवश्यकता है, वे सुधार प्रक्रिया के तहत अपने दस्तावेज और जानकारी अपडेट करवा सकें।

मतदाताओं से अपील

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम और पते की जानकारी वोटर लिस्ट में अवश्य जांच लें। इसके लिए मतदाता आयोग की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और संबंधित BLO से संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता को लगता है कि उसका नाम सूची से हट सकता है, तो वह आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर नाम को सुरक्षित रख सकता है।