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Budget 2025: 64 साल पुराना कानून होगा समाप्त, बजट सत्र में आएगा छोटा और सरल नया आयकर कानून

Budget 2025: केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में ही 64 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया कानून पेश कर सकती हैं।

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Budget 2025: केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में ही 64 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया कानून पेश कर सकती हैं। नया कानून पहले से काफी छोटा और सरल होगा। कानून का मसौदा लगभग तैयार है जिस पर वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और विधि मंत्रालय के अधिकारी मशक्कत कर रहे हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार नया कानून पहले से छोटा, स्पष्ट और सरल होगा जो आम आदमी के समझ में आए और इससे मुकदमेबाजी को बढ़ावा न मिले। नए कानून में पिछले कानून के कई प्रावधान खत्म किए जाएंगे जो पहले ही संशोधनों के जरिये हटा दिए गए हैं। इससे नए कानून में काफी सरलता आएगी। माना जा रहा है कि नया कानून मौजूदा कानून का करीब आधा रह जाएगा।

वित्त मंत्री ने की थी समीक्षा की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में बजट पेश करते समय आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी और इसके लिए छह माह की समय सीमा भी बताई थी। बजट घोषणा की अनुपालना में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की आंतरिक समिति और उपसमितियां बनाई थी। इसके अलावा मसौदा तैयार करने से पहले स्टेक होल्डर्स से सुझाव भी मांगे गए थे।

पहले माना जा रहा था कि मसौदे को स्टेक होल्डर्स और आम जनता के लिए सार्वजनिक किया जाएगा लेकिन अब इसे सीधे सदन में पेश करने की तैयारी है। हालांकि अभी तय नहीं है कि इसे बजट सत्र के कौनसे चरण में सदन में पेश किया जाएगा। बजट सत्र पहले चरण में 31 जनवरी से 13 फरवरी तथा दूसरा चरण 10 मार्च से 13 अप्रेल तक चलेगा। अगले साल का बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा।

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नया कानून इसलिए

-सरल, स्पष्ट, समझने में आसान हो
-अनावश्यक प्रावधान खत्म
-विवाद व मुकदमेबाजी में कमी हो
-प्रक्रिया व अनुपालना आसान हो