12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में मिलेगा 1 प्रतिशत आरक्षण

Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को एक फीसदी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification
Rajasthan High Court

Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को एक फीसदी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर यह निर्देश देते हुए जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए रोजगार में समानता की नीति अपनाई है लेकिन अब तक आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है।

हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर के लिए एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उस फैसले में ट्रांसजेंडर को लैंगिक मामले में पुरुष और महिला के अलावा ‘तृतीय लिंग’ के रूप में माना गया है।

यह भी पढ़ें- Weather Update: खुशखबरी! 11 माह से छाया अलनीनो छूमंतर, अब जमकर होगी बारिश

यह भी पढ़ें- बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा : आवेदन के 15 दिन में रोजगार नहीं तो सरकार देगी भत्ता, कैबिनेट की मंजूरी

यह भी पढ़ें- PM मोदी ने दी 2 लाख नौकरियों की सौगात, बस करना होगा ये काम