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Calcutta High Court ने दिया आदेश, 10 साल की बच्ची के शव का आज दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर नहीं करेंगे परीक्षण

Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष ने बच्ची के शव का फिर से पोस्टमॉर्टम कराने को कहा है और साथ ही यह हिदायत दी कि इसमें सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को शामिल ना करें। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बेहद सख्त बयान आया है।

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Calcutta High Court

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Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मृत मिली बच्ची के शव का दोबारा पोस्टमार्टम (Calcutta HC ordered second time postmortem shoul be done of 10 year girl) करने के आदेश दिए हैं। बच्ची के माता-पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि बच्ची के शव का दूसरा पोस्टमार्टम सोमवार को बारुईपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की उपस्थिति में कल्याणी के एम्स अस्पताल (Girl postmortem shoul in AIIMS Hospital) में किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना चाहिए।

Pocso के तहत मामला दर्ज हो: एसीजेएम

कोर्ट ने कहा कि अगर एम्स कल्याणी में पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है तो इसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में किया जाए लेकिन पोस्टमार्टम कल्याणी एम्स के डॉक्टर ही करेंगे। इसमें सरकारी अस्पताल के डॉक्टर शामिल नहीं होंगे। दक्षिण 24 परगना के कुलताली में अपहरण के बाद 10 साल की बच्ची की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया था। बच्ची का शव शानिवार को मिलने के बाद गुस्साए लोगों की भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। बच्ची के परिजनों ने सामूहिक रेप के बाद हत्या (10 year old girl Raped and Mudered in 24 pargana district) का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

3 माह के भीतर दोषियों को मौत की सजा मिले सजा : ममता

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कोलकाता पुलिस बॉडीगार्ड लाइंस में कहा कि अपराध का कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता। पुलिस पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) के तहत मामला दर्ज करे। साथ ही सुनिश्चित करे कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मौत की सजा मिले। बलात्कार के मामलों में मीडिया ट्रायल पर आपत्ति जताते हुए बनर्जी ने कहा कि इसे रोकना चाहिए क्योंकि इससे जांच में बाधा आ सकती है।

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