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Char Dham Yatra 2021: हाईकोर्ट ने हटाई अपर लिमिट, अब कोई भा जा सकता है यात्रा

Char Dham Yatra 2021 चार धाम यात्रा करने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए आई अच्छी खबर, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोजाना दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सीमित संख्या वाली पाबंदी हटाई, अब कोई भी और कितने भी श्रद्धालु कर सकेंगे यात्रा, उत्तराखंड सरकार की ओर से कोर्ट में दी गई थी अर्जी

Oct 05, 2021 / 12:59 pm

धीरज शर्मा

Char Dham Yatra 2021

Char Dham Yatra 2021

नई दिल्ली। चार धाम यात्रा ( Char Dham Yatra 2021 ) के मामले उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रतिदिन सीमित संख्या में यात्रियों को धामों में प्रवेश दिए जाने के हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या को बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर जा सकता है।
हाईकोर्ट ने यात्रियों की संख्या अनलिमिटेड करने के आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने ये आदेश देते हुए उत्तराखंड सरकार से कहा है कि सभी यात्रियों के लिए मेडिकल संबंधी तमाम इंतजाम पर्याप्त और त्वरित होने चाहिए।
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चार धाम यात्राओं की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उच्च न्यायालय ने अपर लिमिट को हटाने का फैसला लिया है। इसके तहत अब चारधाम यात्रा के लिए कितने भी श्रद्धालु अब यात्रा कर सकते हैं। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के चलते इस वर्ष चार धामा यात्रा को काफी देर से शुरू करने की मंजूरी मिली।
मंजूरी के साथ ही कोर्ट ने यात्रियों की दैनिक लिमिट तय कर दी थी। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल को अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया था।

अब अपने इसी फैसले में बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने यात्रियों के सीमित संख्या की पाबंदी को हटा दिया है। इसके साथ ही चारों धामों में मेडिकल सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखने के निर्देश भी हाई कोर्ट ने दिए हैं।
सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया था आवेदन
दरअसल करीब तीन हफ्ते पहले हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा को सशर्त मंज़ूरी देते हुए केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को ही एक दिन में दर्शन के लिए अनुमति दिए जाने की व्यवस्था दी थी।
इसके बाद से ही श्रद्धालुओं का हुजूम धामों पर पहुंच रहा था और प्रशासन को कई श्रद्धालुओं को रोकना या लौटाना पड़ रहा था।

ऐसे में इस समस्या और श्रद्धालुओं की मांग के मुताबिक सरकार ने बीते गुरुवार को हलफनामा दाखिल कर यात्रियों की संख्या की सीमा बढ़ाए जाने की गुहार लगाई थी। इसी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
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इन राज्यों से आने वालों को रखनी होगी निगेटिव रिपोर्ट
चार धाम यात्रा के लिए देश भर से तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। गाइडलाइन के मुताबिक जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं और इसका प्रमाण पत्र है, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट कैरी करने की बाध्यता नहीं है।
लेकिन अब गाइडलाइन्स में कुछ फेरबदल किया गया है। अब केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को फुल वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट होने के बावजूद 72 घंटे पहले तक की मान्य निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।

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