
बिहार में बाढ़
नई दिल्ली। मानसून के आते ही बिहार के कई इलाकों में बाढ़ (flood in bihar) की समस्या देखने को मिलती है। इस बार भी बिहार के करीब 20 लाख लोग बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हैं। इसके चलते न जाने कितने लोगों को विस्थापन का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में बिहार की एक अदालत (court in bihar) का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, राज्य की एक अदालत ने सरकारी खद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों को बाढ़ विस्थापितों में मुफ्त दाल वितरित करने की शर्त पर जमानत दी है।
इस शर्त पर मिली जमानत
जानकारी के मुताबिक यह फैसला झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार (ADJ Avneesh kumar) (प्रथम) ने सुनाया है। फुलपरास थाने में दर्ज आवश्यक वस्तु अधिनियम कांड संख्या 187/21 में एमओ अर्जुन कुमार ने ब्रह्मपुरा गांव निवासी राजीव कुमार और नीतीश कुमार सहित आठ लोगों को आरोपित किया था। राजीव और नीतीश बीते 11 मई से जेल में थे। इस मामले में आरोपितों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे ने दोनों बंदियों को 10-10 हजार के दो-दो मुचलका जमा करने के साथ ही दोनों को 50-50 किलो दाल बाढ़ विस्थापित परिवार के बीच निशुल्क वितरण करने का आदेश दिया।
कोर्ट क फैसले की हो रही सराहना
बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बाढ़ विस्थापित परिवार में 25 फीसद दलित हों। इसके साथ ही बाढ़ (flood in bihar) विस्थापितों को दाल उपलब्ध कराने के बाद स्थानीय मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और विधायक में से किसी एक से प्रमाण पत्र लेकर कोर्ट में जमा कराना होगा। एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) का यह फैसला राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं लोग उनके इस फैसले का सराहना भी कर रहे हैं।
गौरतलब है कि बिहार में बारिश (rain in bihar) और नेपाल से बहकर आने वाली नदियों के बढ़े जलस्तर के कारण कई इलाके कई दिनों से बाढ़ से जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य में मानसून कमजोर पड़ने के बाद भी हो रही बारिश के चलते बाढ़ से राहत नहीं मिल रही है। जलभराव के चलते लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रह है। वहीं हाल ही में एक केंद्रीय टीम राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेनी आई थी। उम्मीद है सरकार की ओर से जल्द ही लोगों को मदद मुहैया कराई जाएगी।
Published on:
13 Sept 2021 02:49 pm
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