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कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक में हिंदुत्व की आतंकी संगठनों से तुलना, कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

locationनई दिल्लीPublished: Dec 22, 2021 11:50:02 pm

Submitted by:

Nitin Singh

कांग्रेस नेता ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या मे हिन्दुत्तव की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस इस्लामी आतंकी संगठन से की थी। अब इस मामले में दायर अर्जी पर कोर्ट ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

court orders to file case against salman khurshid over his book

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नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब इस मामले में उनकी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल, कांग्रेस नेता ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या मे हिन्दुत्तव की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस इस्लामी आतंकी संगठन से की थी। अब इस मामले में दायर अर्जी पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने बख्शी का तालाब थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह आरोपी सलमान खुर्शीद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें। बता दें कि कोर्ट में सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली यह अर्जी शिकायतकर्ता शुभांशी तिवारी ने दायर की है।
जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ-साथ कई मंत्री पदों को भी सुशोभित कर चुके हैं। बावजूद इसके उनके द्वारा लिखी गई सनराइज ओवर अयोध्या किताब में हिंदू धर्म पर कई सवाल उठाए गए हैं।
धार्मिक भावनाएं हुईं आहत
याचिकाकर्ता का आरोप है कि किताब के पेज 113 पर अध्याय 6 द सैफरन स्काई पर एक लाइन लिखी है, इसमें हिन्दुत्व की तुलना इस्लामिक जिहादी और आतंकी संगठन आईएसआईएस एवं बोकोहरम से की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे अपने धर्म में आस्था है और इस पुस्तक को पढ़ने से उसकी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा।
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हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से करना गलत

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस किताब में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बिना किसी आधार और सबूत के उसके धर्म पर कुठाराघात किया है, जो नैतिक और विधिक रूप से गलत है। याचिका में कहा गया कि हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से करना एकदम गलत है क्योंकि कई देशों ने इन पर प्रतिबंध भी लगाया।
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इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने इस संबंध में पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने बताया कि 4 दिसंबर 2021 को थाना अध्यक्ष बीकेटी को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

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