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प्रदूषण से राहत: दिल्ली में आज से खुले स्कूल, GRAP-4 वापस, जानिए किन-किन चीजों पर रहेगा बैन

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर कहा कि राजधानी की हवा में कुछ सुधार हुआ है। इसलिए दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को कल यानी 20 नवंबर से खोला जा रहा है।

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देश की राजधानी दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर घटने से दमघोंटू हवा से थोड़ी राहत मिली है। इसके बाद प्रदूषण की रोकथाम से जुड़े वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने GRAP-4 की सबसे सख्त पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि अभी GRAP-3 के तहत आने वाली पाबंदियां जारी रहेंगी। बीते कई दिनों से बंद पड़े स्कूल भी कल से यानी सोमवार से खुल रहे है। बता दें कि दिवाली से पहले और बाद में राजधानी की हवा जहरीली हो गई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों को फटकार लगते हुए वायु प्रदूषण में सुधार करने के निर्देश दिए थे।


कल से प्राइमरी से बारहवीं तक कक्षाएं शुरू

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने रविवार को एक आदेश जारी कर कहा कि राजधानी की हवा में कुछ सुधार हुआ है। इसलिए दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को कल यानी 20 नवंबर से खोला जा रहा है। सोमवार से प्राइमरी से लेकर बारहवीं तक की कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। आदेश में यह भी कहा कि अगले एक सप्ताह तक आउटडोर खेल गतिविधियां और सुबह की सभाएं आयोजित नहीं होगी।

GRAP-4 वापस, इन पाबंदियों से राहत

- दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की वजह से बंद स्कूल और कॉलेज खुल सकेंगे।
- कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी हो सकेंगी। हाइवे, रोड, फ्लाइओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन, पावर से जुड़े सरकारी प्रोजेक्ट पर काम हो सकेगा।
- दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स चल सकेंगे।
- जरूरी सामान से जुड़े ट्रकों, LNG/CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों के साथ अन्य ट्रक भी अब चल सकेंगे।

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ग्रैप 1 से 3 तक के प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे

सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) ग्रैप-4 की पाबंदियों को हटा दिया है। हालांकि, GRAP-3 के तहत आने वाली सभी पाबंदियों पर रोक जारी रहेगी। बीएस-3 और 4 इंजन वाले वाहनों को अभी भी छूट नहीं मिली है।
- खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध, ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
- होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल करने पर रोक।
- अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा।
- लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस अधिक रहेगी।
- ईंधन पर नहीं चलने वालीं इंडस्ट्रियां भी बंद रहेंगी। मिल्क-डेरी यूनिट और दवा और मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रियों-फैक्ट्रियों को छूट रहेगी।
- दिल्ली-एनसीआर में स्टोन क्रशर और ईंट भट्टियों का काम अभी बंद रहेगा।

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