विधवा या तलाकशुदा स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना की हकदार : दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्लीPublished: Jan 27, 2023 01:16:04 pm
Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme दिल्ली हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार को साफ शब्दों में कहाकि, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना की विधवा या तलाकशुदा हकदार है। और छह सप्ताह के अंदर इंदिरा कुमारी के उत्तराधिकारी की पेंशन शुरू की जाए।


दिल्ली हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा, विधवा या तलाकशुदा स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना की हकदार
Delhi High Court Decision दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर यह कहा कि, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा या तलाकशुदा बेटियां पेंशन की हकदार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि, यह योजना उन्हें लाभ से वंचित नहीं कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट एकल न्यायाधीश के 10 अगस्त, 2021 को पारित आदेश के खिलाफ अपील में केंद्र सरकार की दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने यह टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि, 1980 की योजना और इसके तहत बनाए गए 2014 के दिशा-निर्देशों को सरसरी तौर पर पढ़ने से पता चलता है कि एक अविवाहित बेटी योग्य आश्रितों की श्रेणी में आती है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद पेंशन की हकदार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस तर्क को ठुकरा दिया कि, अविवाहित बेटी शब्द में विधवा और तलाकशुदा बेटियों को शामिल नहीं किया गया है। और कहाकि, अगर कोर्ट अनुमति देगी तो इस फैसले से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा।