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दरअसल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी. उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया। बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में इस तरह की कार्रवाई की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस पर एमसीडी कमिश्नर ने कहा, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने तक हम कार्रवाई जारी रखेंगे।
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दिल्ली उच्च न्यायालय जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से शुरू किए गए विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। बता दें कि इसी इलाके में 16 अप्रैल को दंगे हुए थे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने अधिवक्ता शाहरुख आलम और अजीत पुजारी के उल्लेख के बाद तत्काल सूची की अनुमति दी। निर्देश दिया कि अभी दायर की जाने वाली याचिका को आज सूचीबद्ध किया जाएगा।