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Delhi Riots: दिलबर नेगी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 6 आरोपियों को दी जमानत

दिल्ली दंगों को लेकर मंगलवार को हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। ये सभी उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान गोकुलपुरी में हुई एक युवक दिलबर नेगी की हत्या के मामले में आरोपी थे।

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Dheeraj Sharma

Jan 18, 2022

Delhi Riots High Court Grants bail 6 Accused Dilbar Negi Murder Case

Delhi Riots High Court Grants bail 6 Accused Dilbar Negi Murder Case

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में छह आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी है। इन पर आरोप लगाया गया था कि भीड़ ने एक मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ की और उसके बाद दुकान को आग के हवाले कर दिया। आग में जलने और चोट लगने से एक 22 वर्षीय लड़के दिलबर नेगी की मौत हो गई थी। इस हत्या के आरोप में 6 लोगों को उच्च न्यायलय ने जमानत दे दी है। इन आरोपियों के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

इन 6 आरोपियों को मिली जमानत

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मंगलवार को आदेश पारित करते हुए 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट की ओर से जिन 6 लोगों को जमानत दी गई है उनमें मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज शामिल हैं। इन सभी आरोपियों पर मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ और आग लगाने से संबंधित एक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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22 वर्षीय दिलबर नेगी के रूप में पहचाने जाने वाले मृतक को दंगाइयों की भीड़ ने कथित तौर पर उसके हाथ-पैर काटने के बाद आग के हवाले कर दिया था। बताया जाता है कि दिलबर नेगी हत्या के 6 महीने पहले ही नौकरी की तलाश में उत्तराखंड से राजधानी दिल्ली आया था।

क्या कहती है पुलिस?

इस मामले में दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 24 फरवरी को शिव विहार तिराहे के पास एक दंगा हुआ था, जिसमें आरोपी व्यक्तियों ने पथराव किया, तोड़फोड़ की और वहां कई दुकानों में आग लगा दी थी। यहां से दो दिन के बाद दुकान से दिलबर नेगी नाम के एक व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिला था।

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53 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल


बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तीन दिनों तक चली साम्प्रदायिक हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।