ट्रैफिक नियमों में भी लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे में राजधानी में वाहन चलाते वक्त जरा सी भी लापरवाही आपको जेल पहुंचाने के साथ ही आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकती है।
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– दिल्ली सरकार की नई SOP के मुताबिक, अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आया तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
– वहीं, अगर कोई वाहन चालन दूसरी बार यही अपराध करता है, तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
– इसके साथ ही 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान है।
उन्होंने कहा, शोरूमों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही वाहनों को जारी करना चाहिए।
इसलिए जरूरी है वैध नंबर प्लेट
दरअसल बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन चलाने का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि, इस तरह के किसी वाहन से कोई दुर्घटना होती है तो इनका पता लगाना असंभव हो जाता है।
दिल्ली में अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन निर्माताओं की ओर से ये प्लेट डीलरों को दी जाती हैं। इन प्लटों पर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है।
एसओपी जारी करने का मकसद प्रवर्तन अधिकारियों को बिना रजिस्ट्रेशन रोड पर चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और इस नियम का पालन करने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाना है। खास बात यह है कि, इसमें डीलरों के खिलाफ भी उल्लंघन करने पर जुर्माना या कार्रवाई करने का प्रावधान है।
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