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आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा महंगा, DMK नेता को 3 साल की जेल, लगा 20 हजार का जुर्माना

चेन्नई की एग्मोर अदालत ने डीएमके नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति को तमिलनाडु के राज्यपाल और भाजपा नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में 3 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

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Updated: 15 Feb 2026, 11:51 AM IST

Khushbu Sundar and DMK Leader Sivaji Krishnamurthy

Khushbu Sundar and DMK Leader Sivaji Krishnamurthy (Photo - ANI)

DMK's Sivaji Krishnamurthy gets 3 years jail over 2023 derogatory remarks: चेन्नई के एग्मोर की 10वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने साल 2023 में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में डीएमके के नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति को तीन साल की सजा सुनाई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पी रेवती ने शनिवार को 65 वर्षीय शिवाजी को इस मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें तीन वर्ष के कारावास के साथ-साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

यह मामला 16 जून 2023 को एरुक्कनचेरी स्थित कृष्णमूर्ति हॉल में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की ओर से आयोजित एक सार्वजनिक सभा से जुड़ा है। अपने भाषण में डीएम नेता शिवाजी ने कथित रूप से तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, अभिनेत्री से नेता बनी खुशबू सुंदर, विपक्ष के नेता एडप्पडी के पलानीस्वामी, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई और पूर्व मंत्री डी. जयकुमार के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

वहीं मामले में शिकायतों के बाद कोडुंगैयूर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294(बी) (अश्लील शब्दों का उच्चारण), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 505(2) (समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया।

उन्हें जून 2023 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।