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नई दिल्ली। टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वाहन चलाने के लिए चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण उसका चालान यानी जुर्माना वसूला जाता है। सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है। लर्निंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। सरकार ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के साथ उसकी वैधता भी अंकित करती है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने वाली है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस (Renew Driving License Online) की अवधि बढ़ाने के लिए अब आप कहीं से भी रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं लाइसेंस की वैधता बढ़ाने के लिए आसान तरीका और इसके लिए आपको किन आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:—
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी। नीचे बताए गए आसान तरीकों से आप घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते है।
— फॉर्म 9 पूरी तरह से भरा करे और साइन भी होना चाहिए।
— ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी जिसकी अवधी समाप्त होने वाला है।
— अगर ड्राइवर की उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो फॉर्म 1A के साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा।
— सेल्फ-अटेस्टेड एड्रेस और आयु प्रमाण पत्र के दस्तावेजों की फोटो कॉपी।
— 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
ऐसे रिन्यू करें ड्राइविंग लाइसेंस:—
— आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) की वेबसाइट पर जाएं।
— इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस टैब पर क्लिक करें।
— इसके बाद Renewal of Driving License पर क्लिक करें।
— स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें और 200 रुपये का भुगतान करें।
— आगे के वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करें और जमा करें।
— दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, आपका रिन्यूड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
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अब बिना टेस्ट दिए बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस:—
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License New Rules) बनवाने को लेकर बड़ी खबर है. दरअसल, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बदलकर अब बेहद आसान कर दिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा, स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा।
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Published on:
31 Aug 2021 12:55 pm
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