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Health and Energy Drink : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर ‘हेल्थ ड्रिंक’ या ‘एनर्जी ड्रिंक’ के नाम पर बिक रहे डेयरी, अनाज और माल्ट आधारित पेय पदार्थों को लेकर सख्ती दिखाई है। उसने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के लिए निर्देश जारी कर ऐसे ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी से हटाकर या डी-लिंक कर इनका गलत वर्गीकरण तुरंत ठीक करने को कहा है।
खाद्य नियामक का कहना है कि वेबसाइट्स पर ठीक तरह से सेग्मेंट नहीं बनाने से उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा होता है। निर्देश में कहा गया कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर बेचे जा रहे फूड एंड बेवरेजेज का सही श्रेणी में वर्गीकरण किया जाए, ताकि लोगों तक सही सूचना पहुंचे। इन प्लेटफॉर्म पर हेल्थ और एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर बिकने वाले कई पेय पदार्थ ऐसे हैं, जो मानकों पर खरा नहीं उतरते।
नियमों में कहीं भी परिभाषित नहीं...
FSSAI ने स्पष्ट किया कि 'हेल्थ ड्रिंक' शब्द एफएसएस कानून 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों में कहीं भी परिभाषित नहीं है। एनर्जी ड्रिंक्स को सिर्फ फूड कैटेगरी सिस्टम (एफसीएस) 14.1.4.1 और 14.1.4.2 (कार्बोनेटेड और नॉन-कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड फ्लेवर्ड ड्रिंक्स) के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादों पर इस्तेमाल करने की इजाजत है।
सेहत की सुरक्षा
FSSAI का कहना है कि उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता जरूरी है, ताकि ग्राहक भ्रामक सूचना के कारण ऐसा कुछ न खरीदे, जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
Updated on:
04 Apr 2024 11:24 am
Published on:
04 Apr 2024 11:22 am
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