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Delhi CM: केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ ED, कहा- शराब घोटाले के पैसे से AAP को मिला फायदा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Delhi CM: ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आज की तारीख में अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अधिकार छोड़ दिया है। वहीं ईडी के हलफनामे में आम आदमी पार्टी (AAP) ने जांच एजेंसी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।

Apr 03, 2024 / 08:43 am

Akash Sharma

 hearing in Supreme Court today in liquor scam

शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Delhi CM: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन (PMLA) मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग वाली याचिका का विरोध किया। केजरीवाल ने अपनी याचिका में ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में ED को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। अब बुधवार यानी आज इस मामले पर सुनवाई होगी।

‘BJP के इशारे पर काम कर रही ED’

ED के हलफनामे में आम आदमी पार्टी (AAP) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जांच एजेंसी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। AAP की कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई पैसा नहीं मिला। कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है। ED सुप्रीम कोर्ट में एक भी सबूत नहीं दे पाई। केंद्रीय एजेंसी BJP के इशारे पर काम कर रही है। AAP ने यह भी कहा क कि भाजपा ना सिर्फ किसी भी कीमत पर दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है, बल्कि केजरीवाल को लोकसभा में प्रचार करने से भी रोकना चाहती है।

‘केजरीवाल ने अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अधिकार छोड़ दिया है’

ED ने अपना जवाब में कहा कि निचली अदालत का 22 मार्च और 28 मार्च का रिमांड आदेश विस्तृत और तर्कसंगत आदेश हैं और इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता पर ईडी ने कहा कि PMLA की धारा-16 और संविधान के अनुच्छेद-22 की सभी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया है।। ED ने अपने जवाब में केजरीवाल द्वारा अपनी हिरासत को लेकर कोर्ट में दिए गए बयान का भी ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको जांच एजेंसी की हिरासत को आगे बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ED ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आज की तारीख में अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अधिकार छोड़ दिया है। याचिकाकर्ता को अब अवैध हिरासत का तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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