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कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Khan Sir Arrest Stay: फायरिंग मामले में फेमस टीचर खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन पर कोचिंग संस्थान में कथित फायरिंग कराने का आरोप है।
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पटना

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Saurabh Mall

Jun 09, 2026

KHAN SIR

खान सर (इमेज सोर्स: ANI)

Patna District Court Khan Sir Firing Case Update: पटना के मशहूर शिक्षक खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

बता दें 'ग्लोबल स्टडीज' के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान में कथित फायरिंग कराने का मामला दर्ज किया गया था।

10 जून को होगी अगली सुनवाई

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी भी मांगी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक फैजल खान के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए।

बता दें खान सर की ओर से उनके वकील अरविंद कुमार मौआर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

वहीं, इसी मामले में ‘ज्ञान बिंदु’ कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और खान सर के दो गार्डों की याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से सभी सबूत पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी, जबकि रोशन आनंद की याचिका पर फैसला मंगलवार को आने की उम्मीद है। बीते कल सोमवार को रोशन आनंद मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षि‍त रख लिया गया था। तब छात्रों ने उनकी रिहाई के लिए कैंडल मार्च भी निकाला था।

समझिए पूरा मामला, जानिए अब तक का घटनाक्रम

2 जून को, कथित तौर पर इंस्टीट्यूट के बाहर गोलियां चलाई गईं, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया। FIR एक वीडियो से जुड़ी है जिसमें दो गार्ड कथित तौर पर फायरिंग करते दिख रहे हैं, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज ने की, जहां गिरफ्तारी से जुड़ी कार्रवाई पर विचार किया गया। सुनवाई के बाद, कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिससे उनके सिक्योरिटी गार्ड से जुड़ी FIR से जुड़े मामले में अंतरिम राहत मिली।

यह कदमकुआं पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 109 और 418/2026 और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25(9), 27, और 35 के तहत खान सर समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद हुआ है।