
विधायक एंटनी राजू को अंडरवियर सबूत से छेड़छाड़ के आरोप में तीन साल की सजा। (Photo-IANS)
MLA Antony Raju: केरल की एक अदालत ने वर्तमान विधायक एंटनी राजू पर एक बड़ा कानूनी एक्शन लिया है। अदालत ने उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई। विधायक एंटनी राजू को यह सजा केरल की स्थानीय अदालत, नेदुमंगड ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई है।
अदालत ने मामले पर सख्ती दिखाई और दिन में पहले विधायक एंटनी राजू को दोषी पाया गया और शाम तक सजा सुना दी गई। हालांकि, कोर्ट ने एंटनी और एक अन्य आरोपी को जमानत दे दी और ऊपरी अदालतों में जाने के लिए एक महीने का समय दिया।
कोर्ट का फैसला सुनने के लिए कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा थी। जब विधायक कोर्ट से बाहर आया, तो भीड़ आक्रोशित हो गई और नारे लगाने लगी। इसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद एंटनी को कार में बिठाया।
कोर्ट ने एंटनी राजू को आपराधिक साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने के साथ झूठे सबूत बनाने का दोषी पाया। एंटनी को इन अपराधों के लिए तीन साल जेल, साथ ही सबूत नष्ट करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि अभियोजन पक्ष (Prosecution) की मांग थी कि मामले की सुनवाई चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में की जाए, इस मांग को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया।
यह मामला विशेषकर उन आरोपों से संबंधित है जहां सबूत के रूप में पेश किए गए अंडरवियर के एक टुकड़े के साथ छेड़छाड़ की गई थी ताकि नारकोटिक्स मामले में आरोपी विदेशी नागरिक को सजा से बचाया जा सके।
यह मामला ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंड्रयू साल्वाटोर सेर्वेली से जुड़ा है। सेर्वेली को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। वह कथित तौर पर अपने अंडरवियर में छिपाकर 61.5 ग्राम नशीला पदार्थ स्मगल करने की कोशिश कर रहा था।
उस समय विधायक एंटनी राजू अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में एक युवा वकील थे। वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सेर्वेली के वकील के तौर पर पेश हुए थे। कोर्ट में ट्रायल चला और सेर्वेली को दोषी पाया गया। इसके बाद उसे 10 साल की सजा सुनाई गई।
बता दें कि आरोपी ने केरल हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद सेर्वेली को बरी कर दिया गया। मामले की जांच में पता चला कि सबूत के तौर पर पेश किया गया अंडरवियर सेर्वेली के साइज का नहीं था। इसके बाद सेर्वेली ऑस्ट्रेलिया लौट गया।
Updated on:
03 Jan 2026 09:21 pm
Published on:
03 Jan 2026 09:19 pm
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