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भारत के लिए अच्छी ख़बर, फ्रांस ने अपने हवाई अड्डों पर भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा नियमों में ढील दी

France transit visa rules: फ्रांस ने भारतीय नागरिकों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। 10 अप्रैल 2026 से लागू इस नए नियम के तहत अब फ्रांस के रास्ते विदेश जाना और भी आसान होगा। जानें राष्ट्रपति मैक्रों के इस बड़े फैसले के बारे में पूरी जानकारी।

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France transit visa for indian travellers

Indian Passport (Photo Source - Patrika)

France transit visa rules for Indian travellers: फ्रांस से भारतीय यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है। फ्रांस ने भारतीय नागरिकों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यह कदम सीधे तौर पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के उस वादे का नतीजा है, जो उन्होंने इस साल की शुरुआत में अपनी भारत यात्रा के दौरान किया था।

भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की। दूतावास ने कहा, '10 अप्रैल 2026 से, साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों को फ्रांसीसी क्षेत्र में स्थित हवाई अड्डों के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र (International Zone) से गुजरते समय अब 'एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा' की आवश्यकता नहीं होगी। यह नियम उन यात्रियों पर लागू होता है जो किसी तीसरे देश की यात्रा के दौरान फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर ठहराव (Layover) के समय अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर ही रहते हैं।'

फरवरी 2026 में राष्ट्रपति मैक्रों ने की थी घोषणा

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फरवरी 2026 में अपनी भारत यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि फ्रांस के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसी क्रम में, 10 मई 2010 के पिछले आदेश में संशोधन करने वाला एक नया आदेश अपनाया गया और 9 अप्रैल 2026 को इसे फ्रांस के आधिकारिक राजपत्र (Journal Officiel) में प्रकाशित किया गया। पिछला आदेश उन दस्तावेजों और वीजा को नियंत्रित करता था जिनकी जरूरत विदेशी नागरिकों को फ्रांस की धरती पर प्रवेश करने के लिए होती थी। नए नियम प्रकाशन के अगले ही दिन से लागू हो गए।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

फ्रांस के इस फैसले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, '…10 अप्रैल 2026 से, जो भारतीय नागरिक हवाई मार्ग से फ्रांस के रास्ते किसी अन्य देश जाएंगे, उन्हें अब ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। यह फैसला भारत और फ्रांस के बीच की मजबूत साझेदारी को दर्शाता है, जिसे राष्ट्रपति मैक्रों की हालिया यात्रा के दौरान 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जाया गया था। इससे लोगों की आवाजाही आसान होगी और आपसी संबंध भी मजबूत होंगे।'

क्या होता है ट्रांजिट वीजा?

ट्रांजिट वीजा एक अस्थाई यात्रा दस्तावेज है, जो किसी देश द्वारा उन यात्रियों को जारी किया जाता है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस देश की सीमा या हवाई अड्डे का उपयोग करते हैं। यह मुख्य रूप से उन यात्रियों के लिए होता है जिनकी सीधी फ्लाइट नहीं होती और उन्हें रास्ते में पड़ने वाले किसी अन्य देश में रुककर अपनी अगली कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी होती है। यह वीजा बहुत कम समय के लिए वैध होता है और यात्री को केवल यात्रा के पड़ाव के रूप में उस देश में रुकने की अनुमति देता है, न कि वहां घूमने या ठहरने की।

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