
Hanuman Chalisa row: sessions court Bail granted to Navneet Ravi Rana
Hanuman Chalisa row: निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सेशंस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राणा दंपति हनुमान चालीसा विवाद के बाद से मुंबई पुलिस की हिरासत में हैं और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उनकी जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी थी जिसके बाद दंपति ने निचली अदालत का रुख किया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सेशंस कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी वो भी कुछ शर्तों के साथ। शर्तों के उल्लंघन पर दंपति की जमानत रद्द हो सकती है। कोर्ट के आदेश के बाद राणा दंपति को आज 12 वें दिन जेल से रिहा कर दिया गया है। नवनीत राणा को अब लीलावती अस्पताल ले जाया जा रहा है।
कोर्ट ने क्या रखी शर्त?
50 हजार के निजी मुचलके पर राणा दंपति को सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत से पहले कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा के समक्ष इस मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ न करने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने और इस तरह का अपराध दोबारा न करने की शर्त रखी है। यदि शर्तों का उल्लंघन दंपति ने किया तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है। आज शाम तक नवनीत राणा और रवि राणा जेल से रिहा हो सकते हैं।
11 दिनों बाद जेल से राहत
सुनवाई से पूर्व नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया था। बता दें कि 23 अप्रैल को हनुमान चालीसा विवाद को लेकर राणा दंपत्ति को उनके आवास से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने दंपति पर देशद्रोह और लोगों में शत्रुता फैलाने का आरोप के तहत मामला दर्ज किया था। 11 दिनों की जेल के बाद राणा दंपति को सेशंस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
Updated on:
05 May 2022 02:21 pm
Published on:
04 May 2022 12:10 pm
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