21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

तमिलनाडु के सीएम विजय की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, चुनाव में बच्चों के कथित इस्तेमाल को लेकर मिला हाई कोर्ट का नोटिस

Tamil Nadu CM Vijay: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में बच्चों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने और नकद वोटिंग के आरोपों पर ECI, CEO, सीएम विजय सहित कई नेताओं को नोटिस जारी किया है। याचिका में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

2 min read
Google source verification
Tamil Nadu high court notice to vijay

CM Vijay(Photo-IANS)

High Court Send Notice To CM Vijay: तमिलनाडु के नए-नवेले सीएम जोसेफ विजय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने TVK प्रमुख मुख्यमंत्री विजय और कई अन्य को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस चुनाव दौरान वोटरों को प्रभावित करने के लिए कथित बच्चों के इस्तेमाल की शिकायत पर जारी की गई है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एल. वासुकी ने एक जनहित याचिका दायर की थी। बच्चों के इस्तेमाल के साथ-साथ चुनाव में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी शिकायत की गई थी।

क्या है पूरा मामला?


याचिका में कहा गया है कि 21 अप्रैल 2026 को YMCA ग्राउंड, चेन्नई में एक चुनावी सभा के दौरान, TVK के अध्यक्ष ने कथित तौर पर बच्चों को यह कहकर प्रभावित करने की कोशिश की कि वे अपने माता-पिता को मतदान के लिए प्रेरित करें। वासुकी का कहना है कि इस भाषण के वीडियो और मीडिया कवरेज ने सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा पैदा कर दी। डिजिटल और सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो सामने आए हैं, जिनमें बच्चे अपने माता-पिता को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। वासुकी ने यह भी आरोप लगाया कि तमिलनाडु के कई निर्वाचन क्षेत्रों में नकद भुगतान और वोट खरीदने जैसी घटनाओं की रिपोर्टें सामने आई हैं। इनमें मायलापुर, अलंगुलम और थिरुमंगलम जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यहां मतदाताओं को पैसे बांटने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए।

याचिका में यह भी उल्लेख है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद ECI और CEO की तरफ से कोई पारदर्शी या प्रभावी जांच शुरू नहीं की गई। वासुकी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में इस तरह की निष्क्रियता संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। सीएम विजय के साथ-साथ अन्य कई लोगों को नोटिस जारी हुआ है।

29 मई को होगी गली सुनवाई


इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के छुट्टीकालीन बेंच में जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन इस पर फैसला सुनेंगे। चुनाव के दौरान बच्चों को राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल करने के आरोप और वोट खरीद की खबरों ने तमिलनाडु में चुनावी बहस शुरू कर दी है।