
Hijab Row Hearing adjourned till tomorrow in Karnataka High Court
कर्नाटक (Karnataka) में चल रहे हिजाब विवाद (Hijab Row) को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट में सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला नहीं हो सका। अब इस मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले अदालत ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि मीडिया को ऐसे संवेदनशील विषय पर और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। वहीं, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कोर्ट के समक्ष कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर दिया गया सरकारी आदेश दिमाग का गैर-उपयोग है।
हाई कोर्ट ने सोमवार को कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। कयास लगाए जा रहे थे कि स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस कोड को लेकर हाई कोर्ट फैसला सुना सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कोर्ट अब 15 फरवरी को फिर सुनवाई करेगी।
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इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पूर्ण पीठ ने सुनवाई शुरू की। ये सुनवाई सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने का निर्देश देने वाली याचिकाओं पर थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि, वह अधिक जिम्मेदार बनें। कोर्ट ने कहा, हम मीडिया के खिलाफ नहीं हैं, हमारा एकमात्र अनुरोध जिम्मेदार होना है।
सीनियर वकील देवदत्त कामत ने याचिकाकर्ता की दलीलों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश कानून की जरूरतों को पूरा किए बिना प्रयोग किया गया है। ये अनुच्छेद 25 के मूल में हैं और ये कानूनी रूप से टिकने वाला नहीं है।
वहीं, सुनवाई के दौरान एक वकील ने अपने आवेदन में इस मुद्दे पर मीडिया और सोशल मीडिया टिप्पणियों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा क्योंकि अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं।
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Updated on:
15 Feb 2022 07:25 am
Published on:
14 Feb 2022 06:54 pm
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