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पश्चिम बंगाल में हिंसा पर राज्‍यपाल ने बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर जताई चिंता, दिया बड़ा बयान – ‘उपद्रवियों के समर्थन में है पुलिस-प्रशासन’

पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील करते हुए कहा कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए और इस घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

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पश्चिम बंगाल में हिंसा पर राज्‍यपाल ने बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर जताई चिंता, दिया बड़ा बयान - 'उपद्रवियों के समर्थन में है पुलिस-प्रशासन'

पश्चिम बंगाल में हिंसा पर राज्‍यपाल ने बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर जताई चिंता, दिया बड़ा बयान - 'उपद्रवियों के समर्थन में है पुलिस-प्रशासन'

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को हावड़ा जिले के कई हिस्सों में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा के दो निलंबित पदाधिकारियों द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील करते हुए कहा कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए और इस घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा, "9 मई से बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति से चिंतित हूं। निष्क्रिय पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कानून का उल्लंघन करने वालों की आपराधिकता का समर्थन करती है।"

बता दें, भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की ओर से पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई विवादस्पद टिप्पणी के विरोध में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शुक्रवार हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। हावड़ा के उलुबेरिया, पंचला और धुलागढ़ इलाको में में प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हो गई थी। ये झड़प तब हुई जब प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशनों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकेबंदी को समाप्त करने की कोशिश की।

यह भी पढ़ें: पैगंबर पर टिप्पणी विवाद: पश्चिम बंगाल में भारी प्रदर्शन, नाराज प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ के बाद बीजेपी कार्यालय में लगाई आग

वहीं शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी गई। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन के दौरान पुलिस वाहनों में आग लगा दी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस बीच, हिंसा प्रभावित इलाकों समेत संपूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रही और इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहीं। ये प्रतिबंध 15 जून तक लागू रहेंगे। संपूर्ण जिले में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित रहीं और ये सेवाएं 13 जून तक निलंबित रहेंगी।

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