
Meta Instagram CSEAM notice
Meta Instagram CSEAM notice: इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली और बेहद गंभीर खबर सामने आई है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी 'मेटा' (Meta) के खिलाफ एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए मेटा को एक कड़ा नोटिस जारी किया है।
सरकार ने इसको लेकर मेटा से स्पष्टीकरण भी मांगा है। सरकार ने कंपनी को सात दिन के अंदर यह बताने के लिए कहा है कि इस तरह की सामग्री प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंची और इसे रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा की गई यह कार्रवआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बालयौन शोषण संबंधी अवैध और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर सख्ती का हिस्सा है। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से अपेक्षा कर रही है कि वे ऐसे मामलों में अधिक प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों का कड़ाई से पालन हो सके।
मीडिया रिपोर्ट् पर मेटा की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। कंपनी ने कहा कि Meta की CSAM के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति है। कंपनी के अनुसार, जानकारी मिलने के बाद संबंधित सभी विज्ञापनों को हटाया गया, नियमों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स को निलंबित कर दिया गया और उनसे जुड़े सभी यूआरएल (URLs) ब्लॉक कर दिए गए।
बता दें कि मेटा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेटा को पहले भी सरकार की तरफ से वाट्सएप पर यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस जारी हो चुका है। इस पर भी मेटा से जवाब मांगा था। दरअसल, कंपनी ने Whatsapp पर यूजरनेम रिजर्वेशन के लिए भारत में इसको बतौर टेस्टिंग जारी की थी।
बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) का अर्थ ऐसी किसी भी फोटो, वीडियो या अन्य डिजिटल सामग्री से है, जिसमें किसी बच्चे का यौन शोषण या यौन उत्पीड़न दर्शाया गया हो। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार, ऐसी सामग्री का निर्माण, प्रसार और साझा करना पूरी तरह अवैध है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित सामग्री उनकी कंटेंट पॉलिसी और कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत संचालित होती है। यदि किसी उपयोगकर्ता को कोई आपत्तिजनक या नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री दिखाई देती है, तो वह उसे रिपोर्ट या फ्लैग कर सकता है।
Updated on:
05 Jul 2026 12:57 pm
Published on:
05 Jul 2026 12:00 pm
