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BJP सांसद कंगना रनौत को कोर्ट ने थमाया नोटिस, क्या अब जाना पड़ेगा जेल? जानें पूरा मामला

यह मामला 2020-2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (तत्कालीन ट्विटर) पर एक बुजुर्ग महिला की पुरानी तस्वीर साझा की।

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Kangana Ranaut

कंगना रनोट (फोटो- आईएएनएस)

बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। 2021 के किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला किसान पर की गई विवादित टिप्पणी के मानहानि मामले में बठिंडा की विशेष अदालत ने कंगना को 15 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त आदेश दिया है। अगर वे पेश नहीं हुईं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा और जमानत भी रद्द हो सकती है।

जानें क्या है पूरा मामला

यह मामला 2020-2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (तत्कालीन ट्विटर) पर एक बुजुर्ग महिला की पुरानी तस्वीर साझा की। उन्होंने उसे शाहीन बाग आंदोलन की मशहूर 'बिलकिस बानो दादी' बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसी महिलाएं 100-100 रुपये में उपलब्ध हैं जो धरनों में बैठने के लिए आती हैं।

दरअसल, वह तस्वीर बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियां गांव की 87 वर्षीय किसान महिंदर कौर की थी, जो किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुई थीं। महिंदर कौर ने इस पोस्ट को अपनी मानहानि बताते हुए जनवरी 2021 में बठिंडा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि कंगना की टिप्पणी से उनकी और पूरे किसान समुदाय की छवि खराब हुई।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

केस दर्ज होने के बाद कंगना ने कई बार पेशी से छूट मांगी, लेकिन कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका दायर की, लेकिन दोनों जगह राहत नहीं मिली। अक्टूबर 2025 में कंगना बठिंडा कोर्ट में पेश हुईं और महिंदर कौर से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था और हर 'माता' उनके लिए सम्माननीय है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन केस जारी रहा।

छूट की अर्जी खारिज

7 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में कंगना फिर पेश नहीं हुईं। उनके वकील ने सरकारी कामकाज का हवाला देकर स्थायी या अस्थायी छूट की अर्जी दी, लेकिन महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहनीवाल ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और स्पष्ट आदेश दिया कि 15 जनवरी को कंगना को हर हाल में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा।

बहनीवाल ने बताया, कोर्ट ने चेतावनी दी है कि गैर-हाजिरी पर गिरफ्तारी वारंट जारी होगा और बेल रद्द कर दी जाएगी। महिंदर कौर के पति लाभ सिंह भी सुनवाई में मौजूद रहे।