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कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया का विवादित बयान, ‘मैं हिंदू हूं, चाहूं तो बीफ खा सकता हूं..’

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने एक बार फिर बीफ विवाद खड़ा कर दिया है। सिद्धारमैया ने बीफ को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह जब चाहेंगे बीफ खा सकते हैं। इस दौरान सिद्धारमैया ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी जमकर आरोप लगाए।

May 24, 2022 / 11:10 am

धीरज शर्मा

Karnataka Former CM Siddaramaiah Gives Controversial Statement On Beef

Karnataka Former CM Siddaramaiah Gives Controversial Statement On Beef

कर्नाटक में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने बीफ को लेकर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा है कि, वे हिंदू हैं और उन्होंने अभी तक बीफ नहीं खाया, लेकिन चाहें तो वे बीफ खा सकते हैं। यह उनकी मर्जी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इंसानों के बीच मतभेद पैदा कर रहा है। दरअसल सिद्धारमैया तुमकुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया। बता दें कि, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनवरी 2021 में कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2020 लाई थी।
कांग्रेस नेता ने संघ पर भी तीखा हमला बोला। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि संघ के लोग समुदायों के बीच टकराव पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बीफ खाने वाले सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं होते। बीफ तो किसी भी समुदाय के लोग खा सकते हैं।

‘मैं हिंदू हूं…बीफ खा सकता हूं’
सिद्धारमैया ने कहा कि, ‘मैं हिंदू हूं. लेकिन मैंने अभी तक बीफ नहीं खाया, लेकिन मैं जब चाहूं बीफ खा सकता हूं, मुझे कौन रोकेगा? आप मुझ पर सवाल उठाने वाले कौन हैं?

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कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा, बीफ खाने वाले सिर्फ एक समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हिंदू भी बीफ खाते हैं, क्रिश्चियन भी खाते हैं।

उन्होंने कहा, यहां तक कि मैंने एक बार कर्नाटक असेंबली में भी कहा था कि आप कौन होते हो, मुझे ये बताने वाले कि मैं बीफ न खाऊं। यह खाने की आदत से जुड़ा मामला है। यह मेरा अधिकार है।

सिद्धारमैया का बीफ को लेकर ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हाल में कर्नाटक में हलाल मीट का मुद्दा सामने आया था। इसको लेकर सियासी बवाल भी मचा था।
बीजेपी सरकार लाई कानून
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनवरी 2021 में कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2020 लाई थी। इस कानून के मुताबिक हर तरह के मवेशियों को खरीदना, बेचना, परिवहन करना, वध करना और व्यापार करना अवैध है।

पशु चिकित्सक के प्रमाण पत्र के बाद ही कर सकते हैं वध
खास बात यह है कि कानून के दायरे में गाय, बैल, भैंस और बैल भी शामिल हैं। हालांकि 13 वर्ष से ज्यादा उम्र की भैंस और गंभीर रूप से बीमार मवेशी इस कानून में अपवाद हैं। वहीं इनका वध भी किसी पशु चिकित्सक की ओर से प्रमाणित करने के बाद ही किया जा सकता है।

क्या है सजा का प्रावधान?
इस कानून का पालन नहीं करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 50 हजार से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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