
Rahul Gandhi (Photo - ANI)
कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने आज, मंगलवार, 17 फरवरी को कांग्रेस (Congress) सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी राहत दी है, जिससे बीजेपी (BJP) को झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल के खिलाफ बीजेपी द्वारा दायर मानहानि मामले को खारिज कर दिया। इस मामले में जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने बयान देते हुए कहा कि कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। कांग्रेस ने बीजेपी की तत्कालीन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अखबारों में 'करप्शन रेट कार्ड' विज्ञापन प्रकाशित किए थे, जिसमें 40% कमीशन की बात कही गई थी। बीजेपी ने इसे मानहानिकारक बताते हुए राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी ने राहुल पर सोशल मीडिया पोस्ट और विज्ञापनों के जरिए बीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी मामले में आज राहुल को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कार्रवाई के दौरान पाया कि राहुल का विज्ञापनों से सीधा संबंध नहीं था और सरकारी आलोचना मानहानि नहीं मानी जा सकती। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित है। जस्टिस यादव ने बताया कि प्रारंभिक साक्ष्य आरोप साबित नहीं करते और इसी वजह से राहुल के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया गया।
Updated on:
17 Feb 2026 05:51 pm
Published on:
17 Feb 2026 05:38 pm
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