9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजेपी नेता की हत्या का मामला: केरल कोर्ट ने PFI से जुड़े 15 दोषियों को सुनाई मौत की सजा

केरल की एक अदालत ने भाजपा ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई।

2 min read
Google source verification
court555555.jpg

केरल की एक कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिसंबर 2021 में भाजपा ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवथुंगल और शेरनस अशरफ को भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या के दोषी ठहराया है।

कई धाराओं में केस दर्ज

आठ आरोपियों पर सीधे तौर पर हत्या करने का आरोप लगा। उनके खिलाफ धारा 302 (हत्या), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 449 (मौत की सजा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए घर में अतिक्रमण), 506 (आपराधिक धमकी), और 341 (गलत तरीके से रोकना) की धारा में मामला दर्ज किया गया। बाकी अन्य आरोपी हमलावरों के अपराध को अंजाम देने के दौरान घातक हथियारों के साथ भाजपा नेता के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। उन्हें आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 (आपराधिक अतिक्रमण) के तहत दोषी ठहराया गया था।

यह भी पढ़ें- ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कोर्ट, ट्रेन आई और चढ़ गए... सीजेआई ने वकील को लगाई फटकारा


यह भी पढ़ें- आर्टिकल 370 के खात्मे, नई संसद मिलने से राहुल गांधी के निलंबन तक के लिए याद रहेगी 17वीं लोकसभा

यह भी पढ़ें- भारत में पहली बार: बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में लगेंगे भूकंप रेटिंग स्केल, झटकों का पता चलते ही रूक जाएगी ट्रेन



जानिए पूरा मामला

19 दिसंबर, 2021 को भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर उनके परिवार की मौजूदगी में उनके घर पर हमला किया गया। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके बार उनकी मौत हो गई। 20 जनवरी, 2024 को केरल की एक अदालत ने अलाप्पुझा में भाजपा ओबीसी विंग नेता की हत्या में शामिल 15 लोगों को दोषी ठहराया।