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Maharashtra: डिप्टी सीएम बनते ही अजित पवार को मिली बड़ी राहत, इनकम टैक्स ने दी क्लीन चिट, जानें क्या है मामला

Maharashtra: महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार को इनकम टैक्स ने बड़ी राहत दी है।

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Maharashtra: महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार को बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले में इनकम टैक्स ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली की बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा सीज उनकी संपत्ति मुक्त करने का आदेश दिया है।

2021 में आयकर विभाग ने जब्त की थी बेनाम संपत्ति

आपको बता दें कि साल 2021 में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजित पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति सीज की गई थी। आयकर विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ कागजात भी जब्त किए थे। विभाग ने बताया था कि ये कागजात अजित परिवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के थे।

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बीजेपी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी

बेनामी रोकथाम अपीलीय न्यायाधीकरण ने इन आरोपों को रद्द कर दिया था। आयकर विभाग ने न्यायाधीकरण के फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसे न्यायाधीकरण ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र के साथ अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।