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कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार, किसे मिलेगा लाभ और कैसे करें आवेदन यहां जानिए

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कोरोना से मरने वालों लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान किया है।बताया गया कि इसके लिए एक स्वतंत्र पोर्टल बनाया जाएगा, जहां लोग आवेदन कर सकेंगे।
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Nitin Singh

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Updated: 26 Nov 2021, 10:42 PM IST

maharashtra gov to give rs50000 relatives of dead due corona

maharashtra gov to give rs50000 relatives of dead due corona

नई दिल्ली। भारत करीब 2 साल से कोरोना महामारी के कहर से जूझ रहा है। इस दौरान देश में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनों को खो दिया है जबकि कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही अनाथ हो गए। ऐसे परिवार को सरकार की ओर से मदद दी जा रह है। इसी क्रम में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना से मरने वालों लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में न जाने कितनों लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। हम उनके इस दुख में साथ हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनमें अब कोई कमाने वाला भी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कोरोना से पीड़ित परिवारों की मदद करने का फैसला लिया है। इन 50 हजार रुपए से पीड़ित परिवारों को अपना जीवन वापस पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।

किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ
मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए सरकार द्वारा एक स्वतंत्र पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए मृतकों के परिजन मदद के लिए आवेदन कर सकेंगे और सहायता राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसका लाभ किन लोगों को मिलेगा।

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RT-PCR/MolecularTests/RAT परिक्षण में जिसकी भी रिपोर्ट पॉजिट पॉजिटिव आई होगी और उसे अस्पताल की तरफ से कोविड-19 पॉज़िटिव की रिपोर्ट मिली होगी। इसके साथ ही कोविड-19 के मामले में यदि ऐसे परीक्षण की तारीख से या अस्पताल में क्लिनिकल डायग्नोसिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति की मृत्यु को कोविड-19 मृत्यु माना जाएगा। मौत भले ही अस्पताल के बाहर हुई हो या कोरोना रिपोर्ट आने के बाद मरीज ने आत्महत्या कर ली हो। इसे कोरोना से मौत ही माना जाएगा।

वहीं आवेदक को अपनी डिटेल, मृतक की डिटेल, आधार संख्या, बैंक की डिटेल देनी होगी। फिर एक निश्चित अवधि के बाद सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।