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Cyber Fraud: हाई रिटर्न के लालच में खाली हुआ अकाउंट, शख्स ने गंवा दिए 1 करोड़, आप ना करें ऐसी गलती

निवेश और हाई रिटर्न के लालच में एक शख्स ने 1 करोड़ रुपए गंवा दिए। पुणे में ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति साइबर फ्रॉड का शिकार होकर जिंदगीभर की कमाई लूटा दी।

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Online Trading Scam Cyber Fraud : जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हर दिन साइबर क्राइम का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ सालों से साइबर फ्रॉड के मामलों में भी काफी वृद्धि हुई है। कई मामलों में लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठते है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पुणे में ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति एक साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया है। ओल्ड सांगवी के एक निवासी को ऑनलाइन घोटाले में 1 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी हो कि यह रकम उन्होंने खुद अपने हाथों से ट्रांसफर की है। उन्होंने यह रकम इनवेस्टमेंट में हाई रिटर्न के लालच में दांव पर लगाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


निवेश और हाई रिटर्न का दियाा लालच

पुलिस सूत्रों के अनुसार मुताबिक तीनों आरोपियों की पहचान आकांक्षा, राम शर्मा और रुद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है। इन्होंने खुद को जयपुर की एक कंपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया का कर्मचारी बताया। पीड़ित रवींद्र भगत से मोबाइल नंबर 8052140219, 9118508452 और 6262323108 से संपर्क किया। आरोपियों ने भगत को अपने डीमैट खाते को संभालने का आश्वासन दिया और शुरुआत में शिकायतकर्ता को निवेश के लिए अच्छा रिटर्न दिया। इस प्रकार से आरोपी ने पीड़ित का पूरा विश्वास हासिल कर लिया।

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5 महीने तक चला स्कैम

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि यह कहकर अधिक पैसा निवेश करने का लालच दिया कि उन्होंने मालिकाना व्यापार के संदर्भ में आईटी बक्स (यू.एस.) नामक कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है। आरोपी ने शिकायतकर्ता का विश्वास हासिल करने के लिए एक ई-मेल आईडी Suport@investmemtind.com से बार-बार ई-मेल भेजकर 70 प्रतिशत लाभ का आश्वासन दिया। इसलिए शिकायतकर्ता अपने 70% लाभ के लालच अधिक पैसे भेजता रहा। साइबर फ्रॉड का यह मामला जून से लेकर नबंवर तक चला।

शख्स को लगा 1 करोड़ का चूना

हालाांकि, जब शिकायतकर्ता को कोई लाभ/रिटर्न नहीं मिला, तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। शिकायतकर्ता भगत को 99,92,000 रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद गुरुवार को रवींद्र भगत ने सांगवी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406 और आईटी अधिनियम की धारा 66 (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

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