
एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (फाइल फ़ोटो ANI)
Mumbai ATS Arrest: महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) ने मुंबई के माहिम इलाके से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 33 वर्षीय मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी 'रैपिडो' (Rapido) बाइक राइडर के तौर पर काम करता था और इत्र बेचता था। ATS की कालाचौकी यूनिट द्वारा पूछताछ के बाद, उसे माहिम पुलिस को सौंप दिया गया, जिन्होंने अब उसे अपनी हिरासत में ले लिया है।
21 अक्टूबर को ATS को सूचना मिली कि माहिम का रहने वाला एक व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है और कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के किसी एजेंट के संपर्क में है। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए ATS की एक टीम ने माहिम मेट्रो स्टेशन के पास जाल बिछाया और मोहम्मद हसन को पकड़ लिया। हिरासत में लेने के बाद जांच टीम ने उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया प्रोफाइल की गहन जांच की। पुलिस फिलहाल उसके विदेशी संपर्कों की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसे सीमा पार से कोई विशेष निर्देश मिल रहे थे।
जांच एजेंसी के अनुसार, 4 मई से 18 अक्टूबर 2024 के बीच आरोपी ने इंस्टाग्राम और एक्स पर राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों से जुड़ी भड़काऊ टिप्पणियां पोस्ट कीं। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा के दौरान आरोपी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की गई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र था। इसके अलावा धार्मिक स्थलों और अन्य संवेदनशील मुद्दों से जुड़ी पोस्ट में इस अकाउंट से जिहाद का आह्वान भी किया गया था। जांच टीम ने सबूत के तौर पर इन आपत्तिजनक टिप्पणियों के 39 स्क्रीनशॉट सुरक्षित किए हैं।
ATS की जांच से पता चला है कि आरोपी एक सक्रिय टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन था, जिसमें दो अन्य सदस्य भी शामिल थे। 1 जून को इस ग्रुप में कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर के दो ऑडियो भाषण अपलोड किए गए, जिनमें से एक बाबरी मस्जिद से संबंधित था। इसके अलावा आरोपी पाकिस्तान समर्थित एक कट्टरपंथी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ा पाया गया। हालांकि उसके व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट की शुरुआती जांच में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, लेकिन उसके फोन से मिले अन्य डिजिटल सबूतों का फोरेंसिक विश्लेषण अभी चल रहा है।
माहिम पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार के अनुसार, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी और मनमुटाव को बढ़ावा देने के आरोप में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1) के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या ये ऑनलाइन गतिविधियां किसी बड़े स्लीपर सेल नेटवर्क से जुड़ी हैं या इसमें कोई अन्य स्थानीय साथी भी शामिल हैं। आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है।
Updated on:
24 Oct 2026, 9:08 AM IST
Published on:
24 Oct 2026, 9:08 AM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.