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ऑफिस लेट आने और जल्दी जाने वालों की अब खैर नहीं, कट सकती है छुट्टी

अब ऑफिस में देर से आने वाले कर्मचारियों की खैर नहीं है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कार्यालय में प्रतिदिन देरी से आने और जल्दी जाने वाले कर्मचारियों की आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी (सीएल) काटी जानी चाहिए।

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अब ऑफिस में देर से आने वाले कर्मचारियों की खैर नहीं है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कार्यालय में प्रतिदिन देरी से आने और जल्दी जाने वाले कर्मचारियों की आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी (सीएल) काटी जानी चाहिए। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। यह चेतावनी ऐसे समय दी है जब देखा गया कि कई कर्मचारी बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं और नियमित रूप से कार्यालय देरी से आ रहे हैं।

बायोमीट्रिक मशीन से दर्ज कराएं हाजिरी

केंद्रीय विभागों और मंत्रालय के अधिकारियों से कहा गया कि वह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी एईबीएएस का उपयोग कर उपस्थिति दर्ज कराएं। यह भी ध्यान रखें कि बायोमीट्रिक मशीन हर समय चालू रहे। मंत्रालय ने मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कर्मचारी का एक घंटे तक की देरी से आना एक महीने में दो बार से अधिक नहीं होना चाहिए।

आदेश जारी

आदेश में मोबाइल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। इससे 'लाइव लोकेशन डिटेक्शन और जियो-टैगिंग' की सुविधा भी मिलती है। आदेश में कहा गया कि किसी कर्मचारी को जरूरी असाइनमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफर/पोस्टिंग के लिए विचार करते समय उसकी समय की पाबंदी और उपस्थिति से संबंधित डेटा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

लेट-लतीफ कर्मचारियों की पहचान करें

आदेश में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया कि वह कर्मचारियों को समय से आने और निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक करें। इसके साथ ही नियमित रूप से कर्मचारियों की रिपोर्ट डाउनलोड करें और नियमित लेट-लतीफी करने वाले कर्मचारियों की पहचान करें। आदेश में कर्मचारियों को भी बिना चूके बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

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