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Omicron के खतरे के बीच मुंबई में हर दिन 12 घंटे पाबंदी, सरकार ने 15 जनवरी तक जारी की खास गाइडलाइन

Omicron के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र में पाबंदियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर मुंबई में 12 घंटे तक की पाबंदियां लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पिछले सभी पाबंदियों को भी 15 जनवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है। नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Dheeraj Sharma

Dec 31, 2021

Omicron Fear Restrictions Extended In Mumbai Till January 15 citizen probihated to Pulic Places

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) और उसका नया वैरिएंट ओमिक्रॉन ( Omicron Variant ) अपने पैर पसार रहा है। देश के 21 राज्यों में ओमिक्रॉन की दहशत फैल चुकी है। कुछ राज्यों के हालात तो काफी चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पहली मौत महाराष्ट्र में तो दूसरी राजस्थान में हुई है। एक महीने के अंदर ओमिक्रॉन ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यहां सरकार लगातार कड़े प्रतिबंद लगा रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( Mumbai )के लिए भी शनिवार 31 दिसंबर को खास गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक माया नगरी में रोजाना 12 घंटे तक की पाबंदियां शामिल हैं।

कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए मुंबई में प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। प्रशासन की ओर से इसको लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब सार्वजनिक स्थानों पर भी जाने को लेकर पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके साथ ही मुंबई में CRPC की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।

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पाबंदियों का करना होगा पालन


- मुंबई पुलिस ने नागरिकों को बीचेस, खुले मैदानों, समुद्र के किनारों, सैरगाहों, गार्डन्स, पार्कों या इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक (12 घंटें) जाने पर रोक लगा दी है।

- आदेश में कहा गया है, 'मामलों में वृद्धि और नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के उभरने से शहर को कोविड-19 महामारी से खतरा बना हुआ है। नए साल से पहले सभी बड़े समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- शादी-विवाहों के मामले में चाहे बंद स्थान में हो या खुले स्थान में सिर्फ 50 लोगों की उपस्थिति तक सीमित कर दिया गया है।

- किसी भी सभा या कार्यक्रम के मामले में उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या भी 50 व्यक्तियों तक सीमित कर दी गई है।

- अंतिम संस्कार के मामले में, उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 20 व्यक्तियों तक सीमित रहेगी। पहले से मौजूद अन्य सभी निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

बता दें कि मुंबई में यह आदेश पुलिस आयुक्त, ग्रेटर मुंबई के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, 31 दिसंबर 2021 के दिन में 1 बजे से लागू हो चुके हैं, जो 15 जनवरी 2022 की रात 12.00 बजे तक लागू रहेंगे।

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नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई


इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति महामारी रोग अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंड प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

सरकार ने बताया कि मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने और कोविड-19 वायरस के प्रसार को कम करने की दृष्टि से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।