
Pan-Aadhar Linking Last Date : आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ी, चूके तो देना होगा जुर्माना
खुशखबर भी है और राहत की न्यूज है। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम डेडलाइन को बढ़ाकर एक नई डेट दी है। तो केंद्र सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि, अगर अब आपने पैन से आधार को लिंक नहीं किया तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। ऐसे में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इस स्थिति में आप पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी कार्यों नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बड़ी ट्रांजैक्शन करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट में भी निवेश नहीं कर पाएंगे। तो, चूके नहीं, अब आपको एक बड़ा मौका मिला है। 30 जून तक पैन से आधार को लिंक अवश्य कर लें।
लेट फीस संग कर सकेंगे पैन - आधार लिंक
मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसका पैन. आधार के साथ लिंक नहीं है। वह इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन ही अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकता है। इसके लिए उसे 1000 रुपए की लेट फीस का भुगतान करना होगा।
अगर नहीं किया लिंक तो एक जुलाई 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन
नई डेडलाइन के बाद अगर आप 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो फिर एक जुलाई 2023 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। और तमाम तरह की वित्तीय लेनदेन में मुश्किल आएगी। आयकर अधिनियम की धारा 139। के अनुसार, एक जुलाईए 2017 से सभी पात्र पैनधारकों को पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है।
ऐसे चेक करें पैन आधार से लिंक है या नहीं
स्टेप - आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आधार स्थिति पर जाएं या यहां क्लिक करें incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus
स्टेप - पैन और आधार संख्या डालें
स्टेप - लिंक आधार स्थिति देखें पर क्लिक करना होगा
स्टेप - लिंक का स्टेटस अगली स्क्रीन पर दिखाई देगा।
Updated on:
28 Mar 2023 05:13 pm
Published on:
28 Mar 2023 05:10 pm
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