31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा पटना हाईकोर्ट

Patna High Court Hearing Rahul Gandhi Petition मोदी सरनेम मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गले की फांस बन गया है। मोदी सरनेम केस में पटना कोर्ट के एक आदेश को रद कराने के लिए राहुल गांधी ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज उसी मामले में पटना हाईकोर्ट सुपवाई करेगी।

2 min read
Google source verification
patna_high_court.jpg

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा पटना हाईकोर्ट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। सजा मिलने के बाद उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म हो गई है। आज सोमवार 24 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट सुनवाई करेगी। इस याचिका में एमपी-एमएलए कोर्ट पटना के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। एमएलए कोर्ट ने अपने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी के वकील ने इस मामले में त्वरित सुनवाई की मांग की है। वकील ने कहाकि, सूरत कोर्ट इसी मामले में सजा सुनाई है। तो अब MP-MLA कोर्ट में शरीर उपस्थिति होने का क्या मतलब है? इसलिए मामले को रद्द किया जाए।

सांसद सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर दर्ज कराया था मुकदमा

लोकसभा चुनाव में प्रचार के वक्त तमिलनाडु के कोलार में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि, सारे मोदी चोर हैं। राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर कई जगह मामले दर्ज किए गए। बिहार के भाजपा नेता और वर्तमान सांसद सुशील मोदी ने वर्ष 2019 में पटना कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में राहुल गांधी ने 2019 में कोर्ट में पेश होकर बेल ली।

यह भी पढ़ें - सूरत सेशंस कोर्ट राहुल गांधी की अपील पर आज सुनाएगा फैसला, मिलेगी राहत या सजा, सबको है इंतजार

कोर्ट ने दी 25 अप्रैल नई तारीख

मामले ने दोबारा तेजी पकड़ी तो 12 अप्रैल 2023 को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया। पर राहुल गांधी नहीं आए। उनकी जगह उनके वकील पहुंचे। तब वकील की मांग के अनुसार कोर्ट ने नई तारीख 25 अप्रैल दी। इसके बाद राहुल गांधी ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है।

यह भी पढ़ें - सूरत कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी बोले, इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा

पिछड़े समाज को अपमानित किया - सुशील कुमार मोदी

सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान पर कहा था कि, राहुल गांधी ने पिछड़े समाज के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया है।

यह भी पढ़ें - राहुल गांधी के बचाव में आए कपिल सिब्बल, बोले - मानहानि का मुकदमा हो ही नहीं सकता