
मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा पटना हाईकोर्ट
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। सजा मिलने के बाद उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म हो गई है। आज सोमवार 24 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट सुनवाई करेगी। इस याचिका में एमपी-एमएलए कोर्ट पटना के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। एमएलए कोर्ट ने अपने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी के वकील ने इस मामले में त्वरित सुनवाई की मांग की है। वकील ने कहाकि, सूरत कोर्ट इसी मामले में सजा सुनाई है। तो अब MP-MLA कोर्ट में शरीर उपस्थिति होने का क्या मतलब है? इसलिए मामले को रद्द किया जाए।
सांसद सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर दर्ज कराया था मुकदमा
लोकसभा चुनाव में प्रचार के वक्त तमिलनाडु के कोलार में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि, सारे मोदी चोर हैं। राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर कई जगह मामले दर्ज किए गए। बिहार के भाजपा नेता और वर्तमान सांसद सुशील मोदी ने वर्ष 2019 में पटना कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में राहुल गांधी ने 2019 में कोर्ट में पेश होकर बेल ली।
कोर्ट ने दी 25 अप्रैल नई तारीख
मामले ने दोबारा तेजी पकड़ी तो 12 अप्रैल 2023 को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया। पर राहुल गांधी नहीं आए। उनकी जगह उनके वकील पहुंचे। तब वकील की मांग के अनुसार कोर्ट ने नई तारीख 25 अप्रैल दी। इसके बाद राहुल गांधी ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
पिछड़े समाज को अपमानित किया - सुशील कुमार मोदी
सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान पर कहा था कि, राहुल गांधी ने पिछड़े समाज के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया है।
Updated on:
24 Apr 2023 09:14 am
Published on:
24 Apr 2023 09:11 am
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