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इस राज्य की सरकारी बसों में मोबाइल पर नहीं बजा सकेंगे तेज आवाज में गानें, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बसों में यात्रा करने के दौरान कुछ लोग मोबाइल पर तेज आवाज में गानें सुनने लगते हैं। इससे बस में यात्रा कर रहे लोगों को खासा परेशानी होती है। लेकिन अब कर्नाटक की सरकारी बसों ने मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बजाने की अनुमति नहीं होगी।

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नई दिल्ली। बसों में यात्रा करने के दौरान कुछ लोग मोबाइल पर तेज आवाज में गानें सुनने लगते हैं। इससे बस में यात्रा कर रहे अन्य लोगों को परेशानी होती है। वहीं कई बार ऐसे मामलों में बात झगड़े तक भी पहुंच जाती है। अब यात्रियों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए अब कर्नाटक में सरकारी बसों में मोबाइल पर तेज आवाज में गाना बजाने पर बैन लगा दिया है। वहीं इस नियम का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी।

हाईकोर्ट ने लोगों से की ये अपील
बता दें कि शुक्रवार को हाईकोर्ट ने एक रिट पिटिशन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब कर्नाटक राज्य परिवहन की बसों में यात्रा के दौरान मोबाइल स्पीकर पर गाने बजाने की अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान अन्य यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए गाने न बजाएं। सफर के दौरान एक शख्स के स्पीकर पर गाना बजाने से बाकि अन्य यात्रियों को परेशानी होती है।

रिट याचिका पर कोर्ट ने दिया ये फैसला
कोर्ट का यह आदेश सिर्फ कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स पर लागू होगा। अगर अब आप सरकारी बस में यात्रा के दौरान मोबाइल के स्पीकर पर गाने चलाएंगे तो आपको बस से उतारा जा सकता है। बता दें कि एक रिच याचिका में कोर्ट से इस संबंध में विचार करने की मांग की गई थी।

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रिच याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे लोगों से यात्रा के दौरान तेज आवाज में गाने न बजाने की अपील करें। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को बीच सफर में बस से उतारने का अधिकार भी दिया है। राज्य के लोगों का कहना है कि इससे बस में यात्रा के दौरान लोगों को सहूलियत मिलेगी।