
Ex Judge Indu Malhotra
पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच कर रहीं पूर्व जज इंदु मल्होत्रा को खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) ने खुली धमकी दी है। SFJ ने पूर्व जज इंदु मल्होत्रा को धमकी कॉल में कहा है कि पीएम मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को इस मामले को लेकर धमकी भरे कॉल आए थे। इस संगठन ने वकीलों को इस मामले से दूर रहने की धमकी दी है।
क्या है वॉयस नोट में?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 12 पीएम के सुरक्षा उल्लंघन पर पैनल का गठन किया था नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा करेंगी। इंदु मल्होत्रा को इस जांच को न करने की धमकी दी है। इस खालिस्तानी संगठन ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा को एक वॉयस नोट भेजा है जिसमें कहा है, 'हम सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज को पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच नहीं करने देंगे। पीएम मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। आपने SFJ के खिलाफ शिकायत दर्ज कर खुद के लिए एक बड़ा खतरा मोड़ लिया है।'
इस वॉयस नोट में आगे कहा गया है कि "हम 26 जनवरी को पीएम मोदी को ब्लॉक करेंगे और खालिस्तान का झंडा फहराएंगे, हम इंदु मल्होत्रा को पीएम मोदी के खिलाफ टेरर प्लॉट की जांच करने की अनुमति नहीं देंगे। हम उन अधिवक्ताओं की सूची तैयार कर रहे हैं जो विदेशों में जाते हैं और तब आप हमें शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक ढंग से सुनेंगे।"
पहले भी दी थी धमकी
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को इसी तरह की धमकी खालिस्तानी संगठन की तरफ से मिली थी। 50 से ज्यादा वकीलों को इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर धमकी दी थी।
तब SFJ ने अपने धमकी भरे वॉयस नोट में कहा था कि 'SFJ पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी के दौरे को ब्लॉक करने के लिए जिम्मेदार है। आज अगर तुम पीएम मोदी की मदद करते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी।'
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क्या है मामला?
बता दें कि 5 जनवरी को पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में दौरे पर गए थे, परंतु कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा उनका मार्ग बाधित कर दिया गया था। इस कारण पीएम मोदी उस मार्ग पर 15-20 मिनट तक फंसे रहे। इसके बाद वो दिल्ली लौट गए थे। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री के मार्ग पर प्रदर्शनकारियों का होना सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल उठाता है जिसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल का गठन किया था।
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Updated on:
17 Jan 2022 01:30 pm
Published on:
17 Jan 2022 01:20 pm
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